जम्मू-कश्मीर: कैट का निर्देश, पीडीडी कर्मचारियों को भी एसआरओ 59 का दें लाभ
एसआरओ 59 का लाभ देने की मांग को लेकर 14 कर्मचारियों और एक कर्मचारी की विधवा ने मौजूदा केस दायर किया था। याचिका में फरवरी 1990 को जारी एसआरओ 59 तथा बीस मार्च 1995 को जारी आदेश के तहत उन्हें लाभ देने की मांग की गई थी।
जम्मू, जेएनएफ : सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने जम्मू संभाग के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी) कर्मचारियों को भी कश्मीर के कर्मचारियों की तरह एसआरओ 59 का लाभ देने का निर्देश दिया है। कैट ने कहा कि जिस दिन से कश्मीर के कर्मचारियों को यह लाभ दिया है, उसी दिन से जम्मू के कर्मचारियों को एसआरओ का लाभ दिया जाए। कैट ने अगले छह सप्ताह के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है।
एसआरओ 59 का लाभ देने की मांग को लेकर 14 कर्मचारियों और एक कर्मचारी की विधवा ने मौजूदा केस दायर किया था। याचिका में फरवरी 1990 को जारी एसआरओ 59 तथा बीस मार्च 1995 को जारी आदेश के तहत उन्हें लाभ देने की मांग की गई थी। याचियों के अनुसार एसआरओ व सरकारी आदेश के तहत कश्मीर संभाग के पीडीडी कर्मचारियों को लाभ मिला, लेकिन उन्हें वंचित रखा गया। एसआरओ 59 के तहत पीडीडी कर्मचारियों को सात साल के बाद पदोन्नति मिलती थी। यह एसआरओ 1996 में खारिज कर दिया गया था। यह सभी 15 याची 1996 से पूर्व के कर्मचारी है जिन्हें एसआरओ का लाभ नहीं मिला था।
पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने का आदेश खारिज
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने डीआइजी हेड क्वार्टर बटोत के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसके तहत पुलिसकर्मी इंद्राज अली को नौकरी से बर्खास्त किया था। कैट ने पाया कि आरोपित पर लगे आरोपों की जांच के लिए कोई विभागीय जांच नहीं की गई। आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करते समय नियमों का उल्लंघन किया गया। कैट ने आदेश खारिज करते हुए कहा कि अगर विभाग चाहे तो उसके खिलाफ विभागीय जांच करवा सकता है।