Jammu Kashmir: मरीज की जरूरत के अनुसार ही दुकानदार को देनी होगी दवाई, मना करने पर होगी कार्रवाई
ड्रग कंट्रोलर ने अब सर्कुलर जारी कर कहा है कि ड्रग एंड कास्मेटिक 1940 और दवाई मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत कोई भी इवा निर्माता या वितरक बिना किसी ठोस कारण के किसी को भी दवा देने से मना नहीं कर सकता है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: कई दवाइयों की दुकानों में मरीज को दुकानदार एक पत्ते से कम दवाई देने से मना कर देते हैं। इस कारण मरीजों को जरूरत से अणिक दवाई खरीदनी पड़ती है। इससे न सिर्फ उनके रूपये अधिक लगते हें बल्कि दवाई भी जाया जाती है। लेकिन अब ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन ने इसे गंभीरता से लिया है।
ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कंट्रोलर लोतिका खजूरिया ने सभी दवाइयों की दुकानों को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि अगर किसी ने भी किसी भी मरीज को दवाई देने से मना किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इससे पहले कई लोगों ने ड्रग कंट्रोलर कार्यालय में यह शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब भी वे किसी दुकानदार के पास किसी भी दवाई की दो या तीन गोलियां खरीदने के लिए जाते हैं तो वे दवाई देने से साफ मना कर देते हैं और पूरा पत्ता खरीदने के लिए विवश करते हैं।
ड्रग कंट्रोलर ने अब सर्कुलर जारी कर कहा है कि ड्रग एंड कास्मेटिक 1940 और दवाई मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत कोई भी इवा निर्माता या वितरक बिना किसी ठोस कारण के किसी को भी दवा देने से मना नहीं कर सकता है। इसी तरह कोई भी दुकानदार दवाई बेचने से मना नहीं कर सकता।
अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस आदेश से मरीजों को काफी लाभ होगा।