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जम्मू में वन विभाग की जमीन पर ही खड़ी कर दी इमारतें, डिवीजनल कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

कोहली ने जमीन के आधार पर कई तरह के ऋण लिए। बेंच ने पाया कि जमीन पर कोहली परिवार की ओर से शिक्षा संस्थान चलाए जा रहे हैं।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 21 Feb 2020 11:42 AM (IST)Updated: Fri, 21 Feb 2020 11:42 AM (IST)
जम्मू में वन विभाग की जमीन पर ही खड़ी कर दी इमारतें, डिवीजनल कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
जम्मू में वन विभाग की जमीन पर ही खड़ी कर दी इमारतें, डिवीजनल कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने डिवीजनल कमिश्नर को नवाबाद सुंजवां में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर इमारत बनाए जाने के मामले में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता अब्दुल गनी कोहली पर आरोप है कि उन्होंने वन विभाग की 10 कनाल जमीन पर कब्जा कर बीएड कॉलेज, ईटीटी कॉलेज, बीएन पैरा मेडिकल स्कूल, बीएन पब्लिक स्कूल, जेके बैंक की शाखा व एटीएम स्थापित की।

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एडवोकेट अंकुर शर्मा की ओर से दायर केस में डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस ताशी रबस्तान ने केस से जुड़े रिकॉर्ड व वन विभाग की रिपोर्ट डिवीजनल कमिश्नर को सौंपने का निर्देश दिया। केस में दायर रिकॉर्ड के साथ राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहा। बेंच ने डिवीजनल कमिश्नर को जमीन की दोबारा जांच करवाने और जरूरत पड़ने पर नए सिरे से निशानदेही करवाने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच ने पाया कि पहली जून 2016 को एसएसपी विजीलेंस की ओर से पेश रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल गनी की पत्नी जरीना ने तीन जनवरी 2002 को सुंजवां के खसरा नंबर 356 में आठ कनाल जमीन सरफराज को बेच दी।

यह जमीन वन विभाग की थी। अन्य रिपोर्ट में यह सामने आया कि कोहली ने 2013 में जेके बैंक के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार बैंक को 12 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से 2400 वर्ग फुट जगह किराये पर दी। कोहली ने जमीन के आधार पर कई तरह के ऋण लिए। बेंच ने पाया कि जमीन पर कोहली परिवार की ओर से शिक्षा संस्थान चलाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट एसएसवी विजीलेंस की ओर से पेश की है, जिसमें कहा कि यह जमीन वन विभाग की नहीं बल्कि सरकारी है।


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