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गैर इरादतन हत्या में चार को दस साल की सजा

जेएनएफ जम्मू गैर इरादतन हत्या के केस में कोर्ट ने चार आरोपितों को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। कुंवरपाल सिंह कौशल सिंह शुभेंद्र सिंह व गगनदीप सिंह पर साहिल खजूरिया की हत्या के आरोप थे। पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों पर गैर इरादतन हत्या के तहत आरोप तय किए और सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Sep 2019 08:44 AM (IST)Updated: Sat, 07 Sep 2019 08:44 AM (IST)
गैर इरादतन हत्या में चार को दस साल की सजा
गैर इरादतन हत्या में चार को दस साल की सजा

जेएनएफ, जम्मू: गैर इरादतन हत्या के केस में कोर्ट ने चार आरोपितों को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। कुंवरपाल सिंह, कौशल सिंह, शुभेंद्र सिंह व गगनदीप सिंह पर साहिल खजूरिया की हत्या के आरोप थे। पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों पर गैर इरादतन हत्या के तहत आरोप तय किए और सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने गत दिवस जांच में कोताही बरतने पर छन्नी हिम्मत के तत्कालीन एसएचओ मोहम्मद रफीक को भी कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने डीजीपी को मोहम्मद रफीक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

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पुलिस केस के मुताबिक 17 जुलाई 2008 की रात आठ बजे छन्नी हिम्मत निवासी साहिल खजूरिया सेक्टर सात एक्सटेंशन वैष्णवी एन्क्लेव रोड से मोटरसाइकिल से बाईपास की तरफ जा रहा था। इस दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार युवकों ने उसका पीछा किया। उन्होंने उसे जगदीश सिंह की किराना दुकान के पास घेर लिया। चारों आरोपितों ने साहिल को पीटना शुरू कर दिया। साहिल के साथ भी दो और युवक थे, जिन्होंने बीचबचाव करने की कोशिश की। इस दौरान एक आरोपित ने किरच से साहिल की पीठ पर वार कर दिया। चारों आरोपित साहिल को लहूलुहान कर वहां से भाग निकले।

साहिल के दोस्तों पारस शर्मा व नील मणि शर्मा ने उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पूरी की और तमाम सबूत एकत्रित करने के बाद केस का चालान पेश किया। आरोप साबित होने पर कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया और दस-दस साल के कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


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