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KASHMIR: हाई कोर्ट ने लिया बांडीपोरा दुष्कर्म मामले का संज्ञान, पुलिस से शुक्रवार तक स्टेट्स रिपोर्ट मांगी

हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने आज इस मामले पर आइजीपी कश्मीर को एक नोटिस जारी कर शुक्रवार तक मामले की पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 15 May 2019 01:15 PM (IST)Updated: Wed, 15 May 2019 01:15 PM (IST)
KASHMIR: हाई कोर्ट ने लिया बांडीपोरा दुष्कर्म मामले का संज्ञान, पुलिस से शुक्रवार तक स्टेट्स रिपोर्ट मांगी
KASHMIR: हाई कोर्ट ने लिया बांडीपोरा दुष्कर्म मामले का संज्ञान, पुलिस से शुक्रवार तक स्टेट्स रिपोर्ट मांगी

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बुधवार को बांडीपोर में तीन वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म मामले का स्वयं संज्ञान लेते हुए पुलिस से शुक्रवार तक पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने आज इस मामले पर आइजीपी कश्मीर को एक नोटिस जारी कर, शुक्रवार तक मामले की पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में अब तक आरोपित के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसकी आयु का पता लगाने के लिए गठित बोर्ड की रिपाेर्ट समेत सभी आवश्यक ब्यौरा मांगा है।

गौरतलब है कि गत सप्ताह उत्तरी कश्मीर के बांडीपोर में एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफतार कर लिया है। लेकिन उसकी आयु को लेकर भी विवाद है। एक शिक्षण संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र में उसे नाबालिग बताया गया है, जबकि पुलिस ने उसे बालिग करार दिया है।

इसके अलावा यह मामला घाटी में शिया-सुन्नी तनाव का भी कारण बन चुका है और बीते तीनदिनों के दौरान वादी में इस मुददे पर हुई हिंसा में 80 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं। 

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