रूबिया मामले में टाडा कोर्ट ने मांगी हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रूबिया सईद के अपहरण और पांच एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या मामले में टाडा कोर्ट ने सीबीआइ को हाईकोर्ट के उस आदेश की कापी पेश करने का आदेश दिया है जिसमें स्टे हटाया गया था।
जेएनएफ, जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रूबिया सईद के अपहरण और पांच एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या मामले में टाडा कोर्ट ने सीबीआइ को हाईकोर्ट के उस आदेश की कापी पेश करने का आदेश दिया है, जिसमें स्टे हटाया गया था। सीबीआइ ने टाडा कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपित जेकेएलएफ के चेयरमैन यासीन मलिक की याचिका को खारिज करते हुए केस की सुनवाई पर लगा स्टे हटा दिया है। कोर्ट ने सीबीआइ को 21 मई तक हाईकोर्ट के इस आदेश की कापी पेश करने का आदेश दिया।
डॉ. रूबिया सईद अपहरण केस में सीबीआइ चालान के मुताबिक श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में 8 दिसंबर 1989 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके अनुसार रूबिया मिनी बस में ललदे अस्पताल श्रीनगर से नौगाम स्थित अपने घर जा रही थी। तभी कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका अपहरण कर लिया। यासीन मलिक व अन्य के खिलाफ दर्ज दूसरे केस में पांच एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या के मामले में सदर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में एफआईआर दर्ज की गई है।
सीबीआइ चालान के मुताबिक 25 जनवरी 1990 को सुबह करीब साढ़े सात बजे रावलपोरा में सनत नगर क्रासिग पर एयरफोर्स अधिकारियों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिग कर दी। उस समय वहां एक महिला समेत करीब 40 एयरफोर्स अधिकारी मौजूद थे, जो गंभीर रूप से घायल हुए। दो अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन ने बाद में दम तोड़ दिया। इन दोनों ही मामलों में यासीन मलिक मुख्य आरोपित है।
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