निजी स्कूलों को नियमों का पालन करने की चेतावनी
प्राइवेट स्कूल छात्रों को स्कूल से ही वर्दियां और पुस्तकें खरीदने को मजबूर नहीं कर सकते। सभी निजी स्कूल अपनी फीस संरचना नोटिस बोर्ड पर लगाए और एक कापी डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजें।
राज्य ब्यूरो, जम्मू : डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन जम्मू ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मिली शिकायतों पर नोटिस जारी कर फीस निर्धारित करने वाले कमेटी की सिफारिशों का पालन करने को कहा है। नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय और फीस निर्धारण कमेटी का हवाला देते हुए कहा है कि सभी निजी स्कूल फीस संरचना तय करने कमेटी के पास जाएं। यह नोटिस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अनुराधा गुप्ता ने जारी किया है।
नोटिस के अनुसार कमेटी ने स्कूलों को अधिकतम छह प्रतिशत फीस में वृद्धि की इजाजत दी है। जिन स्कूलों की ट्यूशन फीस मासिक एक हजार रुपये से कम है और सालाना फीस छह हजार से कम है, उनको कमेटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक अगस्त 2018 से प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस में छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकते। अगर किसी स्कूल ने फीस में बढ़ोतरी करनी है तो उसे कमेटी को पूरी जानकारी देनी होगी, कारण बताने होंगे। नर्सरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं ले सकते।
नोटिस में कहा गया है कि वार्षिक फीस में मरम्मत, रखरखाव, एक समय की परीक्षा फीस, कंप्यूटर फीस, स्पोर्टस फीस बताई जाए। प्राइवेट स्कूल छात्रों को स्कूल से ही वर्दियां और पुस्तकें खरीदने को मजबूर नहीं कर सकते। सभी निजी स्कूल अपनी फीस संरचना नोटिस बोर्ड पर लगाए और एक कापी डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन, संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजें। डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन ने फीस निर्धारण कमेटी से आग्रह किया है कि अभिभावकों के समाधान के लिए बैठक बुलाए।