यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 27, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कलाकारों को भुगतान करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, जम्मू : हाई कोर्ट ने प्रसार भारती को कलाकारों का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य के 70 से अधिक कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों ने श्रीनगर दूरदर्शन के धारावाहिक 'यकीन' में काम किया था, लेकिन धारावाहिक के प्रसारण के कई वर्षो बाद भी इन कलाकारों को भुगतान नहीं किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट राहुल पंत को सुनने के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ताशी रबस्तान ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर प्रसार भारती को इन कलाकारों का भुगतान करने के निर्देश दिए।
अपने मेहनताने के भुगतान को लेकर यकीन धारावाहिक में काम करने वाले 28 लोगों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि इनमें से दो याचिकाकर्ता, सुभाष रायादा व सुदर्शन कुमार लंगेह की मृत्यु हो चुकी है। उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी ने केस दायर किया।
यह धारावाहिक दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की प्रस्तुति थी। इसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में 1 जनवरी 2011 से लेकर 26 जनवरी 2011 तक हुआ। याचिकाकर्ता संजीव निर्दोष और अन्य 28 याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जबसे कलाकारों के पेमेंट लंबित हैं तब से लेकर उन्हें 12 फीसद सूद भी दिया जाए। कलाकारों ने कहा कि वह पेमेंट के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों से मिले, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला जिसके चलते उन्हें मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।
