फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 11 सितंबर तक करें निरीक्षण
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुरनीक्षण किया जा रहा है।
संवाद सहयोगी, ऊना : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अहर्ता तिथि एक अक्टूबर 2022 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। ऊना जिला के प्रत्येक मतदान केंद्र के अलावा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में 16 अगस्त को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूचियां इन कार्यालयों में 11 सितंबर तक लोगों के निश्शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने कहा कि 27 व 28 अगस्त और तीन व चार सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं, 11 सितंबर तक दावे व आक्षेप दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं, 26 सितंबर तक दावे व आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 10 अक्टूबर को किया जाएगा। एक अक्टूबर 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु के पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को शुद्ध करवाने, अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटवाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने के लिए भी निर्धारित प्रपत्र पर दावे या आक्षेप संबंधित अधिकारियों अथवा बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग की निश्शुल्क टेलीफोन सेवा 1950 पर कार्यालय समय अवधि सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक संपर्क किया जा सकता है। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभागीय वेबसाइट पर कर सकता है।