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    Lok Sabha Election: हिमाचल में कल थम जाएगा चुनावी शोर, इन चीजों के इस्तेमाल पर होगी पाबंदी

    सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। चुनाव को लेकर कल शाम 6 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। जिसके बाद किसी भी पार्टी या व्यक्ति द्वारा जनसभा और जुलूस आयोजित करने एवं भाग लेने पर पाबंदी रहेगी। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने समेत कुल 5 लोगों के साथ घर-घर संपर्क कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं।

    By Neeraj Kumari Edited By: Rajiv Mishra Updated: Wed, 29 May 2024 04:23 PM (IST)
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    चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, ऊना। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के सातवें चरण के मतदान को लेकर कल शाम 6 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। जिसके बाद चुनाव को लेकर किसी भी पार्टी या व्यक्ति द्वारा जनसभा और जुलूस आयोजित करने एवं भाग लेने पर मनाही रहेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्व मतदान के लिए लगे आचार संहिता को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

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    प्रत्याशी 5 लोगों के साथ कर सकते हैं जनसम्पर्क

    चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने समेत कुल 5 लोगों के साथ घर-घर संपर्क कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं।

    जारी आदेश के मुताबिक ऊना में चुनावी प्रचार के लिए जिले के बाहर से आए सभी राजनीतिक नेताओं-समर्थकों को चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होते ही 30 मई को शाम 6 बजे से 1 जून को शाम 6 बजे तक या मतदान समाप्त होने तक जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।

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    इन चीजों के इस्तेमाल पर लग जाएगी रोक

    30 मई शाम 6 बजे के बाद से मतदान खत्म होने तक अधिकृत चुनाव कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन, या कोई भी ध्वनि प्रसार उपकरण को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेगा और न ही उपयोग कर सकेगा।

    इसके अतिरिक्त, किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार का बूथ मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।

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