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सीमा से बाहर अब तोलकर जाएगी खनन सामग्री

जिले में अवैध खनन किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए विभागी

By JagranEdited By: Published: Sun, 27 Sep 2020 04:52 PM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2020 04:52 PM (IST)
सीमा से बाहर अब तोलकर जाएगी खनन सामग्री
सीमा से बाहर अब तोलकर जाएगी खनन सामग्री

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जिले में अवैध खनन किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय योजना अंतिम चरण में है। अवैध खनन पर रोकथाम के लिए जिले की सीमाओं पर प्रशासन के सहयोग से जिला खनन विभाग चौकियां स्थापित करेगा। खनन सामग्री लेकर जिले के बाहर जाने वाले छोटे-बड़े वाहनों का भार तोलने के लिए धर्मकांटे स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पांच मुख्य बैरियर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए लगातार सक्रिय जिला खनन अधिकारी परमजीत सिंह ने इस संबंध में दैनिक जागरण से विशेष बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश।

-सुरेश बसन, ऊना जिले में कितनी खड्डें हैं और लीज व पट्टाधारक कितने हैं?

-जिले में 89 खनन लीज और पट्टाधारक हैं। इसमें क्रशर, ओपन लीज आदि पट्टाधारक शामिल हैं। सभी को नियमों के तहत ही खनन करने की हिदायत दी गई है। विभाग ने इस वित्त वर्ष में अवैध खनन करने पर कितने चालान किए और जुर्माना कितना वसूला?

-अप्रैल से लेकर सितंबर तक विभाग की टीमों ने अवैध खनन पर 91 चालान किए। इसमें 76 चालान कंपाउंड हुए और चार चालान कोर्ट के निर्देशानुसार भुगतान के लिए भेजे गए। चार लाख 17 हजार 200 रुपये जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध खनन रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

-अवैध खनन की संपूर्ण रोकथाम लिए पोलियां, पंडोगा, मैहतपुर, बाथड़ी तथा गगरेट में बैरियर धर्मकांटों सहित स्थापित किए जा रहे हैं। यहां पर भारतोलन कर ही खनन सामग्री को बाहर जाने दिया जाएगा। अवैध खनन और ओवरलोडिग होने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धर्मकांटे लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। विभागीय स्टाफ की क्षमता क्या है और कितने पद खाली हैं?

-जिला में अवैध खनन रोकने के लिए विभाग के पास 11 गार्ड हैं। इतने स्टाफ के साथ विभाग खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। जिला में स्थापित होने वाले बैरियर पर अतिरिक्त स्टाफ चाहिए। इसके लिए प्रशासन एवं सरकार से मांग की गई है। कितने विभाग अवैध खनन पर कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं?

-जिले में 39 विभागीय अधिकारी अवैध खनन होने पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। इनमें विभिन्न विभागों में जेई, एसडीओ, बीडीओ, एसडीएम आदि अधिकारी भी शामिल हैं। क्या जेसीबी या अन्य मशीनरी लगाकर खनन किया जा सकता है?

-जितने भी खनन लीज एवं पट्टाधारक हैं, वह स्वां नदी में जेसीबी यह अन्य मशीनरी से खनन को अंजाम नहीं दे सकते हैं। मशीन से खनन करने को स्पष्ट मना है। ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ लीज रद करने का भी प्रावधान है। लोगों से विभाग क्या सहयोग चाहता है?

-अगर कहीं अवैध खनन हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत जिला खनन विभाग को दें। इससे खनन माफिया पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है।


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