Move to Jagran APP

थमा चुनाव प्रचार, उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ी

जिला ऊना के छह शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के दूष्टिगत प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार करना रैली निकालना व सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर शुक्रवार सायं चार बजे से प्रतिबंध लग गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 08:38 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 08:38 PM (IST)
थमा चुनाव प्रचार, उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ी
थमा चुनाव प्रचार, उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ी

जागरण संवाददाता, ऊना : जिला ऊना के छह शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के दूष्टिगत प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार करना, रैली निकालना व सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर शुक्रवार सायं चार बजे से प्रतिबंध लग गया है। शहरी निकायों के लिए 10 जनवरी को सुबह आठ बजे से सायं चार बजे तक मतदान किया जाएगा।

loksabha election banner

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि जिला में तीन नगर परिषदों एवं तीन नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं जिनमें नगर परिषद ऊना, मैहतपुर-बसदेहड़ां, संतोषगढ़ तथा नगर पंचायत टाहलीवाल, गगरेट और दौलतपुर चौक शामिल हैं। जिला के छह शहरी निकायों में कुल 50 वार्ड हैं तथा 53 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन दो वार्डो नगर पंचायत गगरेट वार्ड सात व दौलतपुर वार्ड छह में उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने के कारण अब 48 वार्ड में चुनाव होंगे। इसके लिए 51 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 35,509 मतदाता करेंगे 123 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

उपायुक्त ने बताया कि बताया कि शहरी निकायों के निर्वाचन में 35,509 मतदाता 123 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 17,706 पुरुष और 17,803 महिला मतदाता शामिल हैं। चुनाव के मद्देनजर नौ व दस जनवरी को शहरी क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे तथा शराब की बिक्री पर पूर्णरूप से पाबंदी रहेगी। होटल, बार, रेस्टोरेंट, कैटरिग स्थान एवं अन्य सभी सार्वजनिक या निजी स्थानों पर शराब का विक्रय व वितरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। शहरी स्थानीय निकायों की मतगणना उसी दिन 10 जनवरी को स्थानीय निकायों के मुख्यालयों में की जाएगी। पोलिग पार्टियां आज सभी मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाएंगी। पोलिग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे के भीतर प्रचार करना अथवा प्रचार सामग्री प्रदर्शित करना व पोस्टर आदि लगाने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत दस जनवरी को हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.