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चेक बाउंस मामले में डेढ़ साल की कैद

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास अम्ब की अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को डेढ़ साल की सजा व चार लाख रुपये पीड़ित को देने का फैसला सुनाया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Nov 2019 07:27 PM (IST)Updated: Fri, 22 Nov 2019 06:16 AM (IST)
चेक बाउंस मामले में डेढ़ साल की कैद
चेक बाउंस मामले में डेढ़ साल की कैद

संवाद सहयोगी, अम्ब : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास अम्ब की अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को डेढ़ साल की सजा व चार लाख रुपये पीड़ित को देने का फैसला सुनाया है। पीड़ित ने चेक बाउंस होने पर उक्त मामला उपरोक्त अदालत में अपने वकील के माध्यम से लगाया था।

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उपमंडल गगरेट के टटेहड़ा गांव की पीड़ित प्रोमिला कुमारी के अधिवक्ता माधव सूद ने बताया प्रोमिला देवी ने स्वरूप सिंह निवासी गोंदपुर बनेहड़ा को 3.55 लाख की आर्थिक मदद वर्ष 2017 में दी थी। स्वरूप सिंह ने इसकी एवज में प्रोमिला देवी को 3.55 लाख का चेक दिया था। जब प्रोमिला ने उक्त चेक अपने बैंक अकाउंट में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसके चलते प्रोमिला देवी ने अधिवक्ता माधव सूद के माध्यम से उक्त मामला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास रोजी ढहिया की अदालत में लगाया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जेएसआइसी की अदालत ने स्वरूप सिंह को चेक बाउंस करवाने का दोषी पाया और उसे डेढ़ साल कैद के साथ तीन लाख 55 हजार रुपये लौटाने के साथ 45 हजार रुपये कंपंसेशन देने का भी आदेश दिया है।


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