बंगाणा में चम्याड़ी पंचायत प्रधान निलंबित
संवाद सहयोगी बंगाणा उपमंडल की चम्याड़ी पंचायत प्रधान को विभाग ने उनकी शक्तियां से वंचित क
संवाद सहयोगी, बंगाणा : उपमंडल की चम्याड़ी पंचायत प्रधान को विभाग ने उनकी शक्तियां से वंचित कर निलंबित किया है। खंड विकास अधिकारी यशपाल सिंह ने इसकी पुष्टि की है। बीडीओ यशपाल सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान चम्याड़ी के कार्यकलापों में विसंगतियां एवं गंभीर आपत्तियां पाई गई थी। मामले में प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 के अंतर्गत आगामी कार्रवाई करने पर तत्कालीन प्रधान सुनीता देवी ग्राम पंचायत चम्याड़ी को 28 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमे प्रधान सुनीता देवी के विरुद्ध अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने, 12 बैग सीमेंट कार्य स्थल पर मौजूद न होना, कंकरीट होलो ब्लॉक मर्जी से लगाना, निर्माण सामग्री की कुटेशन नियमों के अनुसार न लेना तथा ब्लॉक के बिल मूल्य 36 हजार रुपये सरिये के बिल मूल्य 24,500 रुपये की अदायगी बिना मूल्यांकन करने संबंधी आरोप लगाए हैं। पंचायत में एक साथ छह एवं सात कार्य प्रगति पर होने के कारण एक दूसरे कार्य का सीमेंट प्रयुक्त किया जाता है। जब उक्त पंचायत में खंड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। तो उक्त महिला प्रधान द्वारा कोई भी संवेदनशील उत्तर नहीं दिया गया। यह भी आरोप है कि प्रधान ने विभाग की अनुमति के बिना पुराने पंचायत भवन को असुरक्षित घोषित करके गिरा दिया है। जिसके चलते प्रधान को निलंबित किया गया है। सारा रिकार्ड पंचायत सचिव को सौंपने निर्देश
खंड विकास अधिकारी यशपाल सिंह ने कहा कि चम्याड़ी पंचायत प्रधान सुनीता देवी के विकास सामग्री एवं खरीद फरोख्त में भी गड़बड़ पाई गई है। उक्त महिला प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न होने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जनता हित में करवाए काम : सुनीता देवी
चम्याड़ी पंचायत की महिला प्रधान सुनीता देवी ने कहा कि अभी तक निलंबित होने की कोई सूचना या फिर कोई पत्र नहीं मिला है। पंचायत क्षेत्र में जो भी विकास कराया गया है जनता के हित के लिए कराया है। अधिकारियों ने हमने पूछा था उसका साफ साफ उत्तर पत्र के माध्यम से भेज दिया है।