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उपप्रधान पर एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज हो मामला

गांव सैंसोवाल में महिला प्रधान से अभद्र व्यवहार मामले में अब दलित मानवाधिकार ने हस्तक्षेप किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Feb 2020 04:47 PM (IST)Updated: Tue, 25 Feb 2020 06:27 AM (IST)
उपप्रधान पर एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज हो मामला
उपप्रधान पर एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज हो मामला

संवाद सहयोगी, हरोली : गांव सैंसोवाल में महिला प्रधान से अभद्र व्यवहार मामले में अब दलित मानवाधिकार ने हस्तक्षेप किया है। रविवार शाम को राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान एवं राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन के राज्य सचिव राज कुमार महें ने प्रधान सहित उसके स्वजनों के बयान दर्ज किए।

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आश्वासन दिया कि उक्त मामले को उच्च पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा ताकि उन्हें न्याय मिल सके। राज कुमार ने प्रशासन से आरोपित उपप्रधान को पद से निलंबित करने की मांग की।

यह मामला 18 फरवरी का है। प्रधान प्रोमिला देवी का आरोप है कि आम इजलास के दौरान उपप्रधान नरदेव ने सबके सामने अभद्र व्यवहार किया। प्रधान ने हरोली पुलिस थाना में मामला भी दर्ज कराया। प्रोमिला ने उपप्रधान पर आरोप लगाए थे कि वह एक वर्ष से उसे परेशान कर रहा है। अश्लील हरकतें करने के साथ-साथ मारने की धमकियां देता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। राज कुमार ने बताया पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं। पीड़ित प्रधान ने आरोप लगाया है कि उपप्रधान ने जाति को लेकर भी उसे प्रताड़ित किया है। राज कुमार ने पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन से मांग की है कि घटना की दर्ज हुई प्राथमिकी में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम एक्ट लगाकर उपप्रधान को उसके पद से निलंबित किया जाए।


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