एक लाख से कम आय वाले भी ले सकते हैं मुफ्त कानूनी परामर्श
विकास खंड अम्ब के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लाडोली में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजित किया गया।
संवाद सहयोगी, अम्ब : विकास खंड अम्ब के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लाडोली में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजित किया गया। अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल ने की। शिविर में लगभग 80 लोगों ने भाग लिया, जिन्हें कानूनी जानकारी प्रदान की गई। विवेक खनाल ने कहा कि न्याय हासिल करना हर व्यक्ति का अधिकार है। धन के अभाव में किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। गरीबों को सुलभ न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 13 वकीलों का एक समूह है, जो नि:शुल्क कानूनी परामर्श प्रदान करता है। आवश्यकता अनुसार कुछ जजों की भी सहायता ली जाती है। नि:शुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त करने के लिए महिलाओं व एससी-एसटी के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। सामान्य श्रेणी के व्यक्ति भी नि:शुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, अगर उनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम हो। इस अवसर पर आकाशवाणी शिमला की शशि किरण ने लोगों को नारी सशक्तीकरण तथा भ्रूण हत्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत लाडोली प्रधान शशि बाला, उपप्रधान बलविंद्र सिंह, वार्ड पंच शशि धीमान, प्रकाश सिंह, रीना देवी, श्रवणी देवी, शक्ति सिंह, परमजीत कौर व पंचायत सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह मौजूद रहे।