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वाहन शेयर करने की नहीं होगी अनुमति

दूसरे राज्?यों से सोलन की सीमा में प्रवेश करने वाले टैक्?सी चालकों को कोविड ई पास अनिवार्य किया गया है। इसके नहीं होने पर जिला में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अब सार्वजनिक परिवहन के तहत बसों निजी वाहनों टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा की प्रदेश के भीतर अन्तर जिला आवाजाही के लिए प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक शर्तों की अनुपालना अनिवार्य होगी। प्रदेश पथ परिवहन निगम तथा निजी बसों स्टेज कैरियेज वाहनों में कुल क्षमता के 60 प्रतिशत यात्री ही बिठाए जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन टैक्सी तथा निजी वाहनों को प्रात 6.00 बजे से रात्रि

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 04:10 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jun 2020 04:10 PM (IST)
वाहन शेयर करने की नहीं होगी अनुमति
वाहन शेयर करने की नहीं होगी अनुमति

जागरण संवाददाता, सोलन : दूसरे राज्यों से सोलन की सीमा में प्रवेश करने वाले टैक्सी चालकों को कोविड ई पास अनिवार्य किया गया है। इसके बिना जिला में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अब सार्वजनिक परिवहन के तहत बसों, निजी वाहनों, टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा की प्रदेश के भीतर अंतर जिला आवाजाही के लिए प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी बसों में कुल क्षमता के 60 फीसद यात्री ही बिठाए जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी तथा निजी वाहनों को सुबह छह से रात आठ बजे तक आवागमन की अनुमति होगी।

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वाहनों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा और निर्धारित क्षमता ही यात्री बिठाए जा सकेंगे। सभी यात्रियों को वाहन में चढ़ने से लेकर उतरने तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों के संबंध में चालक एवं अन्य यात्री स्वयं अनुश्रवण करेंगे और लक्षण पाए जाने पर समीप के स्वास्थ्य संस्थान को सूचित करेंगे। सभी वाहनों एवं अन्य आवश्यक स्थानों को नियमित सैनिटाइज करना होगा। यात्रियों को वाहन पूल करने अथवा शेयर करने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चालक तथा यात्रियों के लिए हैण्ड सेनिटाइजर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

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ऑटो में केवल दो को बैठने की अनुमति

कुल चार की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा तथा ई-रिक्शा में चालक के अतिरिक्त दो यात्री, कुल पांच की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा तथा ई-रिक्शा में चालक के अतिरिक्त दो यात्री, कुल पांच की क्षमता वाली टैक्सी में चालक के अतिरिक्त तीन यात्री, कुल सात की क्षमता वाली मोटर कैब में चालक के अतिरिक्त चार यात्री, कुल आठ की क्षमता वाली मैक्सी कैब में चालक के अतिरिक्त पांच यात्री, कुल दस की क्षमता वाली मैक्सी कैब में चालक के अतिरिक्त छह यात्री तथा कुल 13 की क्षमता वाली मैक्सी कैब में चालक के अतिरिक्त सात यात्री बिठाने की अनुमति प्रदान की गई है। ऑटो रिक्शा में पिछली सीट को एक्रिलिक शीट अथवा अन्य माध्यम से दो भागों में बांटना आवश्यक होगा।

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सभी एसडीएम, कार्यकारी दंडाधिकारी तथा पुलिस कर्मी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर मास्क पहना हो और शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा हो।

-केसी चमन, उपायुक्त, सोलन।


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