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बद्दी से नालागढ़ के बीच नहीं चलेंगे ट्रैक्टर और जेसीबी

जागरण संवाददाता, सोलन : औद्योगिक क्षेत्र बद्दी व नालागढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर टै्रक्टर व जेस

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 03:53 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 03:53 PM (IST)
बद्दी से नालागढ़ के बीच नहीं चलेंगे ट्रैक्टर और जेसीबी
बद्दी से नालागढ़ के बीच नहीं चलेंगे ट्रैक्टर और जेसीबी

जागरण संवाददाता, सोलन : औद्योगिक क्षेत्र बद्दी व नालागढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर टै्रक्टर व जेसीबी की आवाजाही पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक बद्दी से नालागढ़ के बीच सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे और शाम चार से आठ तक टै्रक्टर व जेसीबी चलाने पर प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा कई अन्य बडे़ वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित हरेगी। यह प्रतिबंध इस सड़क मार्ग पर अकसर लगने वाले ट्रैफिक जाम के चलते लगाया गया है।

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औद्योगिक क्षेत्र के लिए सैकड़ों वाहन चंडीगढ़ और पिंजौर की तरफ से सुबह के समय आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। निर्धारित किए गए जेसीबी, ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों पर सुबह चार घंटे तथा शाम चार घंटे के दौरान चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीसी सोलन ने यह आदेश लोगों की सुविधा के लिए जारी किए हैं।

सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर यातायात प्रबंधन एवं यातायात को सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी सोलन ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जनहित में यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी विनोद कुमार द्वारा यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन 1989 के नियम-15 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम-1999 के नियम 184 एवं 196 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला दंडाधिकारी ने यह घोषित एवं अधिसूचित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर बद्दी पथकर नाका से नालागढ़ बस अड्डे तक ट्रैक्टर ट्रॉली, हाइवा, जेसीबी मशीन, पोकलेन व अन्य अर्थ मूविंग मशीन नहीं चलाई जा सकेंगी। इन वाहनों पर यह प्रतिबंध प्रात: 9:00 बजे से दिन में 12:00 बजे तक तथा साय 4:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक लागू रहेगा।


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