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टीसीपी एक्ट में दी जाए छूट

योगेश चौहान, अर्की प्रदेश सरकार की ओर से अभी हाल ही में 20 शहरों में टाउन एंड कंट्री

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 Oct 2018 09:20 PM (IST)Updated: Mon, 22 Oct 2018 09:20 PM (IST)
टीसीपी एक्ट में दी जाए छूट
टीसीपी एक्ट में दी जाए छूट

योगेश चौहान, अर्की

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प्रदेश सरकार की ओर से अभी हाल ही में 20 शहरों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) एक्ट लागू किया गया है। यह एक्ट अर्की नगर पंचायत में भी लागू हुआ है। इसके लागू होने के बाद स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

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टीसीपी एक्ट के लागू होने से कम से कम चार बिस्वा जमीन का ही नक्शा पास होगा। इसके लिए लोगों को ईओ के पास चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे पहले नगर पंचायत में लोगों को मकान का नक्शा नगर पंचायत में ही अपरूव हो जाता था। इस एक्ट से में उन लोगों को मकान बनाने में समस्या हो जाएगी जोकि पुश्तों से यहीं रहते हैं और उनके पास मकान बनाने के लिए जमीन भी कम है।

-सतीश कश्यप, पूर्व अध्यक्ष, नगर पंचायत।

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टीसीपी एक्ट के संबंध में लोगों में जागरूकता लाई जाए। कम जमीन वाले लोगों को एक्ट में छूट दिए जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

-अनुज गुप्ता, प्रधान, व्यापार मंडल, अर्की।

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अर्की नगर एक आबादी देह इलाका है। यहां अधिकतर लोगों के पास 1-2 बिस्वा भूमि है। टीसीपी एक्ट के बाद नक्शा पास करवाने व मकान बनाने में दिक्कत आएगी। ऐसे में सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त भूमि जो टीसीपी एक्ट में मकान बनाने के लिए चाहिए उन्हें कुछ रियायतें मिलनी चाहिए।

-गौरव गुप्ता, युवा कारोबारी, अर्की।

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टीसीपी एक्ट के दायरे में वे लोग आएं जो अब जमीन खरीदेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने चार बिस्वा से कम जमीन खरीदी हो उन्हें रियायत दी जाए। सरकार टीसीपी एक्ट में छूट देने का प्रावधान करे।

-वीरेंद्र शर्मा, कारोबारी।


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