सुबाथू में गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना
सुबाथू छावनी की सीईओ के आदेशानुसार सुबाथू व बाहर से आने वाले लोग सकूल ,कालेज के छात्र अब सुबाथू में अब गंदगी नहीं फैला सकेंगे । छावनी परिषद द्वारा यह निर्णय छावनी अधिनियम 2006 के तहत लिया गया है ।
By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Jan 2019 05:53 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jan 2019 05:53 PM (IST)
संवाद सूत्र, सुबाथू : सुबाथू छावनी की सीईओ के आदेशानुसार सुबाथू व बाहर से आने वाले लोग सकूल ,कालेज के छात्र अब सुबाथू में अब गंदगी नहीं फैला सकेंगे। छावनी परिषद द्वारा यह निर्णय छावनी अधिनियम 2006 के तहत लिया गया है। क्षेत्र में अब गंदगी फैलाने पर 2500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया है। इसकी सार्वजनिक सूचना सभी सूचना पट्ट व निजी तथा सरकारी बसों पर चसपा कर दी गई है। सीइओ सुबाथू तनु जैन ने सुबाथू को स्वच्छ बनाने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें