परवाणू में हथियारों से भरी कार जब्त, धारा 144 लागू
पुलिस ने जब नीले रंग की कार (एचआर-51एक्स-6403) को कब्जे में लिया तो इससे तलवारें, डंडे, रॉड और एयरगन मिली।
सोलन (परवाणू), जेएनएन। हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणू में चल रहे कैंटर यूनियन विवाद ने फिर शांति भंग की है। मंगलवार शाम को हरियाणा नंबर कार से तलवारें, एयर गन, डंडे और रॉड मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पूरे परवाणू क्षेत्र को सील कर दिया है। चार बटालियन व साथ लगते थानों की पुलिस को परवाणू में तैनात किया है। माहौल बिगड़ता देख प्रशासन ने यहां धारा-144 लागू कर दी है। इंटक के पूर्व अध्यक्ष बावा हरदीप ने इसे दूसरे गुट की चाल बताया है। मंगलवार को परवाणू ट्रक यूनियन के समीप कुछ वाहन बार-बार घूमते नजर आए। ये लगातार यहां रेकी कर रहे थे। पुलिस को इसकी भनक लगी तो उन्होंने जाल बिछाया और उन्हें दबोचना चाहा। सेक्टर तीन के पास गाड़ी में सवार लोग गाड़ी को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने जब नीले रंग की कार (एचआर-51एक्स-6403) को कब्जे में लिया तो इससे तलवारें, डंडे, रॉड और एयरगन मिली। बताया जा रहा है कि यहां एक नहीं बल्कि अन्य कई गाड़ियां भी बदमाश हमले की नीयत से हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे।
परिवार को जान का खतरा : बावा हरदीप घटनाक्रम के बाद परवाणू थाना पहुंचे बावा हरदीप ने स्वयं व परिवार को ऐसे लोगों से बताया। उनके मुताबिक यूनियन पर कब्जे को लेकर दूसरा गुट अब बदमाशी पर उतर आया है और हरियाणा के बदमाशों को बुलाकर उन्हें जान से मारने का प्रयास कर रहा है। मंत्री व जिला प्रशासन से संरक्षण प्राप्त दूसरे गुट ने अब सारी हदें लांघ दी हैं।
आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज होगा केस
परवाणू में पहले से ही पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। गाड़ी में हथियार मिलने के बाद मुख्यालय से चार बटालियन को मौके के लिए रवाना किया गया है। साथ लगते थानों के पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। करीब 200 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात हैं। जब्त की गई गाड़ी से कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है। गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिकों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। आरोपितों की तलाश जारी है। -डॉ. शिव कुमार, एएसपी सोलन।
थानों में जमा करवाने होंगे हथियार
परवाणू में गोला-बारूद सहित अन्य हथियार लेकर जाने-आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। सभी व्यक्तियों को ऐसी सामग्री थानों में जमा करवानी होगी। उल्लंघन करने वालों पर आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। परवाणू नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। कसौली तहसील के पटवार वृत्त तिडों तथा जाबली क्षेत्र में ट्रक, कैंटर, पिकअप यूनियन परवाणू व परवाणू ट्रासपोर्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जिला सोलन से संबद्ध व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र व गोला-बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। -विनोद कुमार, उपायुक्त सोलन।