नगर पंचायत अर्की में लगेगा एक जैसा कर
नगर पंचायत अर्की में गृह कर के स्थान पर लगने वाला संपत्ति कर अब पूरे नगर में एक जैसा होगा।
संवाद सूत्र, अर्की : नगर पंचायत अर्की में गृह कर के स्थान पर लगने वाला संपत्ति कर अब पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में एक जैसा ही होगा। अब पूरी नगर पंचायत को बी जोन में रखा गया है। इसके तहत 0 से 100 स्क्वेयर मीटर तक 30 फीसद तथा 101 स्क्वेयर मीटर से ऊपर 60 फीसद की दर से संपत्ति कर लगाया जाएगा। इस आशय का निर्णय बुधवार को नगर पंचायत अर्की की बैठक में लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता सावित्री गुप्ता ने की। निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने नगर में जमीन खरीदी है तथा उस पर निर्माण नहीं किया है वह भी संपत्ति कर के दायरे में आएगी तथा प्लॉट पर कर देना होगा। पुश्तैनी लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। बैठक में नगर पंचायत की सबलेट की गई दुकानों बारे भी चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि किराया बढ़ा कर दुकानें उनके नाम कर दी जाएं तथा इसके लिए सभी को औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया तथा उपायुक्त से अनुरोध किया गया कि लोगों के आधार कार्ड बनाने के लिए नगर पंचायत कार्यालय में तीन दिन कर्मचारी बैठें। वर्तमान में आधार कार्ड बनाने के लिए कुनिहार जाना पड़ रहा है। बैठक में गृहिणी सुविधा योजना के तहत लाभाíथयों के चयन के लिए पार्षदों से कहा गया तथा इसकी सूची कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए। विधवा पेंशन व सामाजिक सुरक्षा पेंशन का एक एक केस भी मंजूर किया गया। बैठक में एसडीएम छवि नाटा, उपप्रधान नानक चंद, पार्षद बालक राम, आशा परिहार, प्रदीप शर्मा, तुलसी गुप्ता, वीना ठाकुर, मनोनीत पार्षद सुरेंद्र कुमार, हसराज गुप्ता व कमल कुमार, जेई सुशील कौंडल व कनिष्ठ सहायक रामकरण ने भी भाग लिया।