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खुले में खाद्य पदार्थ बेचे तो खैर नहीं

संवाद सहयोगी, सोलन : जिला दंडाधिकारी सोलन विनोद कुमार ने जिले में आगामी गर्मियों व बारिश के म

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Mar 2018 05:24 PM (IST)Updated: Wed, 21 Mar 2018 05:24 PM (IST)
खुले में खाद्य पदार्थ बेचे तो खैर नहीं
खुले में खाद्य पदार्थ बेचे तो खैर नहीं

संवाद सहयोगी, सोलन : जिला दंडाधिकारी सोलन विनोद कुमार ने जिले में आगामी गर्मियों व बारिश के मौसम के मद्देनजर हैजा, आत्रशोथ, अतिसार, दस्त व विभिन्न जलजनित रोगों से बचाव के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार ऐसे खाद्य पदार्थो की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है जो खाने योग्य नहीं हैं तथा जिन पर धूल एवं मक्खियों आदि के कारण संक्रमण हो रहा है। अधिक पके, कम पके, सड़े, कटे तथा खराब फल व सब्जियों की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुले में बिक्री के लिए रखी गई मिठाई, चाट, बिस्कुट, दूध, कोल्ड ड्रिंक, मछली, मीट व अन्य खाद्य पदार्थो की बिक्री पर भी रोक रहेगी। ऐसी आइसक्रीम, कुल्फी और ऐसे अन्य पदाथरें की बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है जो अप्रमाणित जल के प्रयोग से निर्मित की गई हों। शहरों एवं कस्बों के समीप ऐसी किसी भी व्यापारिक गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा हो।

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जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित बनाएं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करने में साफ पानी का प्रयोग किया जाए। किसी क्षेत्र में बीमारी फैलने की आशका के दृष्टिगत क्षेत्र के समस्त निवासियों का टीकाकरण किया जाएगा।

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ये करेंगे बाजारों का निरीक्षण

जिला दंडाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, विभिन्न नागरिक, ग्रामीण अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, नागरिक औषधालयों, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, आयुर्वेदिक अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के सफाई निरीक्षक व जिले के सभी कार्यकारी दंडाधिकारियों को किसी भी बाजार या ऐसे भवन, दुकान व स्थान के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया है जहा खाद्य पदार्थो का भंडारण या इन्हें तैयार किया जाता हो। उक्त अधिकारी ऐसी किसी भी खाद्य सामग्री को जब्त करने के लिए प्राधिकृत हैं जो जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप न हो। सरकारी तथा निजी क्षेत्र में स्थापित सभी जल भंडारण टैंकों की ब्लीचिंग पाउडर द्वारा सफाई एवं क्लोरिनेशन के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले के सभी पारंपरिक जल स्त्रोतों, बावड़ियों इत्यादि की सफाई के निर्देश दिए गए हैं।


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