Move to Jagran APP

जीएसटी घोटाला करने वाले उद्यमियों की जमानत याचिका खारिज

सोलन के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश ने 150 करोड़ के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार उद्योगपतियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

By Edited By: Published: Thu, 10 Jan 2019 08:36 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 08:46 AM (IST)
जीएसटी घोटाला करने वाले उद्यमियों की जमानत याचिका खारिज
जीएसटी घोटाला करने वाले उद्यमियों की जमानत याचिका खारिज

सोलन, जेएनएन। 150 करोड़ के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार कालाअंब के उद्योगपतियों की मुसीबत अब और बढ़ गई हैं। दोनों उद्योगपतियों की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। वीरवार को सोलन के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश ने याचिका खारिज की। इस मामले में अभी तक विभाग अपनी जांच कर रहा है, जिसमें अन्य कई लोगों के गिरफ्तार होने की संभावना बताई जा रही है। दोनों उद्योगपतियों को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। 

loksabha election banner

कर एवं आबकारी विभाग के प्रवर्तन कार्यालय दक्षिणी जोन परवाणू ने दोनों उद्यमियों को तीन दिसंबर को गिरफ्तार किया था और अब तक टीम इस मामले में तह तक जाने के प्रयास में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी करीब छह उद्योग प्रबंधकों पर गाज गिर सकती है।

आरोप है कि उद्योगपतियों ने टैक्सी चालक, हेल्पर और फैक्टरी कर्मचारी को जाली दस्तावेजों के आधार पर मालिक दर्शाकर कागजों में ही करीब 150 करोड़ का लेनदेन दर्शाया। इसमें करीब 15 करोड़ रुपये का जीएसटी बनता है, जो अदा नहीं किया गया था। आबकारी एवं कराधान विभाग दक्षिण रेंज के संयुक्त आयुक्त डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि दोनों उद्यमियों की जमानत याचिका खारिज की गई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। मामले में अभी कई पहलुओं पर जांच चल रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.