जीएसटी घोटाला करने वाले उद्यमियों की जमानत याचिका खारिज
सोलन के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश ने 150 करोड़ के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार उद्योगपतियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सोलन, जेएनएन। 150 करोड़ के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार कालाअंब के उद्योगपतियों की मुसीबत अब और बढ़ गई हैं। दोनों उद्योगपतियों की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। वीरवार को सोलन के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश ने याचिका खारिज की। इस मामले में अभी तक विभाग अपनी जांच कर रहा है, जिसमें अन्य कई लोगों के गिरफ्तार होने की संभावना बताई जा रही है। दोनों उद्योगपतियों को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
कर एवं आबकारी विभाग के प्रवर्तन कार्यालय दक्षिणी जोन परवाणू ने दोनों उद्यमियों को तीन दिसंबर को गिरफ्तार किया था और अब तक टीम इस मामले में तह तक जाने के प्रयास में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी करीब छह उद्योग प्रबंधकों पर गाज गिर सकती है।
आरोप है कि उद्योगपतियों ने टैक्सी चालक, हेल्पर और फैक्टरी कर्मचारी को जाली दस्तावेजों के आधार पर मालिक दर्शाकर कागजों में ही करीब 150 करोड़ का लेनदेन दर्शाया। इसमें करीब 15 करोड़ रुपये का जीएसटी बनता है, जो अदा नहीं किया गया था। आबकारी एवं कराधान विभाग दक्षिण रेंज के संयुक्त आयुक्त डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि दोनों उद्यमियों की जमानत याचिका खारिज की गई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। मामले में अभी कई पहलुओं पर जांच चल रही है।