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भटोलीकला में लोगों को दी कानून की जानकारी

संवाद सूत्र, नालागढ़ : सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत भटोलीकला में उपमंडल विधिक से

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Sep 2018 05:44 PM (IST)Updated: Mon, 10 Sep 2018 05:44 PM (IST)
भटोलीकला में लोगों को दी कानून की जानकारी
भटोलीकला में लोगों को दी कानून की जानकारी

संवाद सूत्र, नालागढ़ : सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत भटोलीकला में उपमंडल विधिक सेवाएं साक्षरता प्राधिकरण की ओर से गत सायं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं उपमंडल विधिक साक्षरता प्राधिकरण के अध्यक्ष कपिल शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि नि:शुल्क सहायता प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। संविधान ने सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार दिए हैं। संविधान यह सुनिश्चित बनाता है कि विभिन्न माध्यमों से ये अधिकार सुरक्षित रखे जाएं। न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र हल के लिए हमारी विधि व्यवस्था में मध्यस्थता का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि विभिन्न मामलों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए पहल करें। इससे समय व धन दोनों की बचत सुनिश्चित होती है तथा मामले का निपटारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संभव होता है। इस अवसर पर घरेलू हिंसा अधिनियम तथा सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि के संबंध में सारगर्भित जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता महेश शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, अधिवक्ता मनीष डडवाल ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों तथा अधिवक्ता विवेक कौशल ने भरण पोषण अधिनियम इत्यादि की जानकारी प्रदान की। इससे पूर्व ग्राम पंचायत भटोलीकला की प्रधान सोनू देवी ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा ग्राम पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे शिविर नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए।

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