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बड़ोग व कोरो कैंथड़ी में विधिक साक्षर किए ग्रामीण

ग्रामीणों को संविधान तथा विभिन्न अधिनियमों के बारे में जागरूक करने के लिए शिविर लगाया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Aug 2018 11:55 PM (IST)Updated: Mon, 20 Aug 2018 11:55 PM (IST)
बड़ोग व कोरो कैंथड़ी में विधिक साक्षर किए ग्रामीण
बड़ोग व कोरो कैंथड़ी में विधिक साक्षर किए ग्रामीण

जागरण संवाददाता, सोलन : ग्रामीणों को संविधान तथा विभिन्न अधिनियमों के बारे में जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत बड़ोग तथा कोरो कैंथड़ी में विधिक जागरूकता शिविर लगाया। शिविरों की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोलन मोहित बंसल ने की।

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मोहित बंसल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों को ठोस एवं उचित न्याय प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे संविधान में विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्य हैं तथा भारतीय विधि ने अनेक ऐसे अधिनियम अधिसूचित किए हैं, जो लोगों को न्याय प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

मोहित बंसल ने दहेज निरोधक अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम सहित विभिन्न प्रावधानों को लोगों को सरल रूप से समझाया। आग्रह किया कि एक अभिभावक तथा जागरूक व्यक्ति के रूप में अपने तथा आसपास के बच्चों पर नजर रखें। नशे को समाप्त करने के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा।

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इन लोगों को मिल सकती है नि:शुलक विधिक सेवा

विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत समाज के विभिन्न वर्गो को नि:शुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस धारा के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबद्ध व्यक्ति, संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुरूप संभाषित व्यक्ति, महिला अथवा बच्चा, मानसिक अथवा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, व्यापक आपदा, नस्लीय हिंसा का शिकार, जातिगत हिंसा का शिकार, बाढ़, सूखा, भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक श्रमिक अथवा विभिन्न अधिनियमों की धाराओं के तहत परिभाषित पीड़ित नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।


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