अवैध निर्माण पर नोटिसों में भेदभाव का आरोप
जागरण संवाददाता, सोलन : अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सक्रिय हुई नगर परि
जागरण संवाददाता, सोलन : अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सक्रिय हुई नगर परिषद ने आनन फानन में 211 के तहत नोटिस सोलन शहर में जारी किए हैं। अब शहर के व्यापारियों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों ने कहा कि नगर परिषद ने तथ्यों से परे नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें दोषी लोगों को बख्शा जा रहा है और बेगुनाह व्यापारियों को बेवजह परेशान करने के प्रयास किया जा रहा है।
सोलन मालरोड के व्यापारी दलजीत सिंह, हर्ष सहगल व वरुण कहा कि नगर परिषद के इस रवैये के खिलाफ वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और शहर में पिक एंड चूज के आधार पर की जा रही कार्रवाई को सार्वजनिक करेंगे।
दलजीत सिंह ने बताया कि मालरोड पर सुपर शॉपिंग कांप्लेक्स बनाए जा रहे हैं जो छह-छह मंजिला हैं, उन्हें नोटिस जारी नहीं किए जाते, लेकिन उन्हीं मंजिलों में तीसरी मंजिल में स्थित दुकानों को बेवजह नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि उसी कांप्लेक्स में 12 दुकानें मौजूद होने के बावजूद मात्र एक ही दुकान को नोटिस जारी किया जाता है। दलजीत ने बताया कि नगर परिषद ने उनके साथ साथ दूसरी मंजिल में दुकान कर रही अनिता गुप्ता को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिए गए है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि उनकी दुकान छठी मंजिल में है, जबकि दुकान तीसरी मंजिल व दूसरी मंजिल पर मौजूद है।
वहीं, सोलन नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि कागजों व मौके का मुआयना करने के बाद ही नोटिस दिए गए है। यदि किसी को गलत नोटिस गया है तो वह इसका जवाब नप को दें। नप के कनिष्ठ अभियंता इसकी मौके पर जाच करेगे यदि जवाब से संतुष्ट हुए तो नोटिस को निरस्त माना जाएगा। भवन को कब और किसने अनसेफ किया है इसकी उन्हे जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो इसका प्रमाण भी अपने जवाब के साथ लगाएं। नोटिस के जवाब हाईकोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे। शहर में 840 अवैध निर्माण रिपोर्ट है और जाच के बाद ही सभी को नोटिस दिए जा रहे है।