Move to Jagran APP

एडीसी निशांत की जमानत याचिका खारिज, कोमल को अंतरिम राहत

भ्रष्?टाचार के आरोपों से घिरे असिस्?टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन की जमानत याचिका को सोलन अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर सुनवाई थी। दोपहर बाद अदालत में निशांत सरीन के वकील पेश हुए और थोड़ी देर बहस के बाद न्?यायधीश ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में सह आरोपित डा. कोमल वर्मा को विजिलेंस के पास सोमवार तक पहुंचने और उनकी जांच में सहयोग करने के आदेश सुनाए

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Aug 2019 08:23 PM (IST)Updated: Sun, 01 Sep 2019 06:44 AM (IST)
एडीसी निशांत की जमानत याचिका खारिज, कोमल को अंतरिम राहत
एडीसी निशांत की जमानत याचिका खारिज, कोमल को अंतरिम राहत

जागरण संवाददाता, सोलन : भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर (एडीसी) निशांत सरीन की जमानत याचिका को सोलन कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुक्रवार दोपहर बाद अदालत ने मामले की सह आरोपित डॉ. कोमल खन्ना को दो दिन की अंतरिम राहत दी और जमानत याचिका के लिए दो सितंबर को सुनवाई रखी है। 23 अगस्त को विजिलेंस की टीम ने बद्दी स्थित असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन के सात ठिकानों पर छापेमारी की थी। विजिलेंस टीम को बद्दी के ही फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालिकों ने एडीसी के खिलाफ शिकायत दी थी कि वह उनसे अनुचित भुगतान की मांग करता है। सूत्रों का कहना है कि निशांत अब जमानत याचिका के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। निशांत आठ दिन से हैं और विजिलेंस उन्हें खोजने में लगी है। उधर, विजिलेंस के एडीजीपी अनुराग गर्ग ने कहा कि इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों को भी जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.