मुर्गे चोरी करने पर दो लोगों को तीन-तीन वर्ष कैद
जागरण संवाददाता, नाहन : सीजेएम नाहन डॉ. आबीरा बासु ने दोषी विनोद और दोषी रविंद्र निवासी जाम
जागरण संवाददाता, नाहन : सीजेएम नाहन डॉ. आबीरा बासु ने दोषी विनोद और दोषी रविंद्र निवासी जामूकोटी तहसील संगड़ाह को 3-3 साल का साधारण कारावास व 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि 15 जुलाई 2014 को थाना रेणुका जी में वाइल्ड लाइफ रेंज श्रीरेणुकाजी के आरओ ने शिकायत दर्ज करवाई थी। 14 और 15 जुलाई की रात को गेट नंबर एक के पास फिजेंट्री से ताला काटकर कोई दो मुर्गे और छह मुर्गिया चोरी करके ले गया है। पुलिस ने जाच के दौरान पक्षीशाला में लगे कैमरे की फुटेज हासिल की। इसकी मदद से रविंद्र की पहचान हुई। आरोपियों ने पुलिस के समक्ष चोरी की बात कबूली। पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर चालान बनाकर अदालत में पेश किया। माननीय अदालत ने साक्ष्यों के बयान पर उपरोक्त लोगों को दोषी करार की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा करने न की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास का दंड भी भुगतना पड़ेगा।