पत्नी की हत्या के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा, पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाया फैसला
नाहन (सिरमौर) की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी सोहन सिंह चौधरी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पत्नी की हत्या के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा। सांकेतिक फोटो
HighLights
सोहन सिंह चौधरी को पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया।
अदालत ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
यह फैसला पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाया है।
जागरण संवाददाता, नाहन (सिरमौर)। पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी सोहन सिंह चौधरी निवासी जगदीशपुर, डाकघर खुदा, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर उत्तरप्रदेश को सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हुए यह फैसला सुनाया है। उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2024 को आरोपी की बेटी ने अपने पिता सोहन सिंह चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने रात को अपनी पत्नी की डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह घर से फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस थाना पांवटा साहिब में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच एसआई अच्छर सिंह ने की। जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।
