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बिना मान्यता के चल रहा है डीएवीएन स्कूल

श्रीरेणुकाजी निजी स्कूल बस हादसे के मामले पर हंगामे के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्कूल में दबिश दी, इस दौरान स्कूल में कई खामियां पाई गई हैं।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Thu, 07 Feb 2019 03:46 PM (IST)Updated: Thu, 07 Feb 2019 03:50 PM (IST)
बिना मान्यता के चल रहा है डीएवीएन स्कूल
बिना मान्यता के चल रहा है डीएवीएन स्कूल

जेएनएन, नाहन। विधानसभा में चार फरवरी को श्रीरेणुकाजी निजी स्कूल बस हादसे के मामले पर हंगामे के बाद बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने स्कूल में दबिश दी। इस दौरान स्कूल में कई खामियां पाई गई हैं। उपनिदेशक विपिन कुमार ने स्कूल के दस्तावेज जांचे, इस दौरान सामने आया कि डीएवीएन स्कूल ददाहू की 2018-19 के शैक्षणिक सत्र की मान्यता रिन्यूअल ही नहीं करवाई गई थी। निजी स्कूल की बस के खड़कौली में पांच जनवरी को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दस दिन बाद रिन्यूअल फाइल उपनिदेशक कार्यालय को प्रेषित की गई।

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निजी स्कूलों को पांच साल बाद मान्यता लेनी होती है। साथ ही स्कूलों को मान्यता का प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल करवाना भी आवश्यक होता है। नहीं तो स्कूल की मान्यता रद कर दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने जांच में पाया कि स्कूल के पास पहली से दसवीं कक्षा तक की ही मान्यता थी। मगर स्कूल द्वारा नर्सरी व केजी की कक्षाएं भी अवैध रूप से लगाई जा रही थी। स्कूल का औचक निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक के साथ बीपीईओ रक्षा गुप्ता, बीआरसी मनोज कुमार, अधीक्षक सोना देवी, चंद्रकला व शांति चौहान मौजूद थे।

टीम ने स्कूल की खामियां की रिपोर्ट निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेज दी है। इसके बाद स्कूल की मान्यता पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवमीं व दसवीं कक्षा की मान्यता रद कर दी है। पहली से आठवीं तक की कक्षा की मान्यता पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक फैसला लेंगे। नाहन-श्रीरेणुकाजी-हरिपुरधार मार्ग पर पांच जनवरी को खड़कौली में डीएवीएन स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से सात छात्रों सहित चालक की मौत हो गई थी। इस बस हादसे के लिए मजिस्ट्रेट जांच में स्कूल प्रबंधन को दोषी पाया गया था। इसके बाद उपायुक्त सिरमौर ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव व प्रधान शिक्षा सचिव को स्कूल की मान्यता रद करने के लिए पत्र लिखा था।


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