बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु पर 20 हजार सहायता
हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग लोगों के लिए कई पेंशन योजनाएं, छात्रवृति योजनाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के लिए भवन निर्माण योजना व अन्य कई योजनाएं चलाई गये है। जिसके चलते अब इस विभाग में लोगों की चहल कदमी लगातार बढ़ रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला सिरमौर के जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा से साप्ताहिक साक्षात्कार के तहत उनके विभाग की जानकारी जुटाई गई के कुछ अंश प्रस्तुत है।
हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग लोगों के लिए कई पेंशन योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के लिए भवन निर्माण योजना व अन्य कई योजनाएं चलाई गई हैं। इसके चलते अब इस विभाग में लोगों की चहल कदमी लगातार बढ़ रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला सिरमौर के जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा से साप्ताहिक साक्षात्कार के तहत उनके विभाग की जानकारी जुटाई गई के कुछ अंश प्रस्तुत है।
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जिला सिरमौर में कुल कितने पेंशन धारक हैं। जिला सिरमौर में लोगों को पेंशन किस तरह वितरित की जाती है?
-जिला सिरमौर में 31,232 पेंशन धारक है, जिसमें 12,473 पुरुष व 18,341 महिलाएं शामिल हैं। विभाग द्वारा 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को पेंशन, विधवा पेंशन व विकलांग राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है। जिला सिरमौर में 24,355 लोगों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों के खातों में ऑनलाइन पेंशन ट्रांसफर की जाती है, जबकि 3,882 लोगों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर की जाती है। लोगों को तीन माह की पेंशन एक साथ दी जाती है। जिला सिरमौर में पेंशन व विभाग के संदर्भ में कहां से जानकारी प्राप्त की जा सकती है?
जिला सिरमौर में नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, सराहां, संगडाह व शिलाई में तहसील मुख्यालयों पर तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यलय हैं। जहां से लोग किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही विभाग व हिमाचल सरकार की वेबसाइट से भी जानकारी ली जा सकती है। पेंशन के फार्म विभाग के अलावा स्टेशनरी व फोटो स्टेट की दुकानों पर भी उपलब्ध होते हैं। विभाग के सभी तहसील कार्यलय आनलाइन कर दिए हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग प्रदेश के कौन-कौन सी योजनाएं लोगों के लिए उपलब्ध है?
-सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विधवा पेंशन, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना, दिव्यांग विवाह पुरस्कार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, अपंग छात्रवृति योजना, अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसके तहत 1800 रुपये की सिलाई मशीनें प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के अजीविका कमाने वाले मुखिया की मृत्यु पर परिवार को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है?
-प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के लिए गृह निर्माण अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, एकल व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए एक लाख 30 राशि की राशि आबंटित की जाती है। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एकल, परिवक्यता व अल्पसंख्यक को प्रदेश सरकार के मापदंडों के अनुसार के छात्रों के लिए पीजीडीसीए व डीसीए कार्यक्रम के तहत एक वर्ष तक एक हजार रुपये व दिव्यांग को 1200 रूपये फीस प्रतिमाह विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। विभाग द्वारा दिव्यांग पहचान पत्र व वरिष्ठ नागरिकों के पहचान पत्र भी जारी किए जाते हैं। अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत राशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही कौशल उन्नयन रोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण करवाया जाता है।
-राजन पुंडीर, नाहन।