बाल काटने के लिए देने होंगे डिस्पोजल एप्रन के 20 रुपये
जिला सिरमौर में गत दिनों जिला प्रशासन से प्रशिक्षण प्राप्त कर चूके पंजीकृत नाई व सैलून कर्मियों को अब रिफरेशर कोर्स करवाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, नाहन : जिला सिरमौर में जिला प्रशासन से प्रशिक्षण प्राप्त कर चूके नाई व सैलून कर्मियों को अब रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाएगा। उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि सिरमौर हिमाचल का पहला ऐसा जिला है, जिसने नाई व सैलून कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की। उन्होंने बताया कि नाई व ब्यूटी पार्लर तथा सैलून की दुकानें खुलने के बाद नाई व ब्यूटी पार्लर तथा सैलून कर्मियों को फेस शिल्ड एवं फेस मास्क, सिर ढकने के लिए कवर, हाथ के दस्ताने, डिस्पोजेबल एप्रन केवल एक बार प्रयोग के लिए, सैनिटाइज्ड कुर्सी अनिवार्य होंगे। हर एक ग्राहक की कटिग के दौरान केवल एक ही बार प्रयोग लाने वाला डिस्पोजल एप्रन का प्रयोग किया जाएगा। इस एप्रन को 20 रुपये में खरीदा जा सकता है और इसकी कीमत ग्राहक से वसूली जाएगी। मगर यह एप्रन ग्राहक के सामने पैकिंग से निकालना होगा। कुर्सियों के बीच 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हर सुबह और शाम को परिसर और दुकान में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ पोछा लगाना अनिवार्य होगा।