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इंडियन टेक्नोमेक कंपनी का एमडी भगोड़ा घोषित, कभी भी कहीं भी किया जा सकता है गिरफ्तार

मंगलवार को इंडियन टेक्नोमेक मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कंपनी के प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

By Babita kashyapEdited By: Published: Thu, 29 Aug 2019 08:37 AM (IST)Updated: Thu, 29 Aug 2019 08:37 AM (IST)
इंडियन टेक्नोमेक कंपनी का एमडी भगोड़ा घोषित, कभी भी कहीं भी किया जा सकता है गिरफ्तार
इंडियन टेक्नोमेक कंपनी का एमडी भगोड़ा घोषित, कभी भी कहीं भी किया जा सकता है गिरफ्तार

नाहन, जेएनएन। कर-कर्ज घोटाले में नाहन की विशेष अदालत ने पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) राकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित किया है। मंगलवार को अदालत में कंपनी द्वारा बिजली बोर्ड के साथ किए पांच करोड़ के फर्जी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) मामले में सुनवाई हुई। न्यायधीश जसवंत सिंह ने सीआइडी के आग्रह पर कंपनी के मालिक व प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा के खिलाफ ओपन डेटेड वारंट भी जारी किया। इस वारंट के तहत राकेश को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

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पहले जारी किए वारंट सीमित अवधि के थे, जोकि समाप्त हो जाते थे। मगर अब यह गिरफ्तारी तक वैद्य रहेगा। 6000 करोड़ का घोटाला करने वाली इंडियन टेक्नोमेक कंपनी ने बिजली बोर्ड के साथ एक वर्ष के बिजली बिल में फर्जी आरटीजीएस किया था। इसका खुलासा तब हुआ जब आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने कंपनी को 2100 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में सीज किया था। उसके बाद बिजली बोर्ड ने अलग से एफआइआर करवाई थी कि कंपनी ने फर्जी आरटीजीएस के तहत पांच करोड़ की चपत लगाई। कंपनी के कर चोरी के मामले में सीआइडी व प्रवर्तन निदेशालय अलग-अलग जांच कर रहे हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग के टैक्स चोरी के मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होनी है। अब तक सीआइडी 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने मामले की पुष्टि की   

कोर्ट में हाजिर नहीं हुए एडीसी कल होगा जमानत पर फैसला 

फार्मा कंपनियों से अनुचित लाभ लेने के मामले में आरोपित असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर(एडीसी) निशांत सरीन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। यहां उनका इंतजार विजिलेंस की टीम को था, लेकिन तय समय पर निशांत के वकील ही जज के पास पहुंचे। सरीन की जमानत सोलन में सेशन जज भूपेश शर्मा की अदालत में लगाई गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी तिथि 30 अगस्त को तय की है। गौर हो कि निशांत सरीन पर कुछ कंपनियों ने उनसे पैसों की अनैतिक मांग की शिकायत विजिलेंस को दी थी। इसके आधार पर उनके कई ठिकानों पर विजिलेंस की टीमों ने छापेमारी की थी और नकदी सहित, कई एयर टिकट और होटलों बिलों को बरामद किया। इस मामले में अब विजिलेंस उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन निशांत सरीन फोन बंद कर भूमिगत हो गए हैं। निशांत सरीन पर बद्दी स्थित पुलिस थाना में भी कंपनियों पर धौंस जमाने को लेकर मामला दर्ज हो चुका है। अब लगातार उनकी मुश्किलें बढती जा रही है।

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