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अपहरण व फिरौती मांगने के दोषी दंपती को कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन देवेंद्र शर्मा की अदालत ने बुधवार को फिरौती व किडनैपिग के दोषी दंपति को 3-3 साल का कठोर कारावास व 17-17 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नरेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी बागनथ अनिल वाटर टैंक गली नंबर 2 त्रिलोकपुर रोड कालाअंब ने 29 जनवरी 2015 को पुलिस थाना कालाअंब में शिकायत दर्ज करवाई थी कि यह और इसका छोटा भाई रामेश्वर का परिवार इकट्ठा रहता है। 29 ज

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Aug 2019 06:48 PM (IST)Updated: Sat, 17 Aug 2019 06:36 AM (IST)
अपहरण व फिरौती मांगने के दोषी दंपती को कारावास
अपहरण व फिरौती मांगने के दोषी दंपती को कारावास

जागरण संवाददाता, नाहन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन देवेंद्र शर्मा की अदालत ने बुधवार को बच्चे के अपहरण व फिरौती मांगने के दोषी दंपती को 3-3 साल का कठोर कारावास व 17-17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि नरेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी बागनथ, कालाअंब ने 29 जनवरी, 2015 को पुलिस थाना कालाअंब में शिकायत दर्ज कि उसके छोटे भाई रामेश्वर का चार वर्षीय बेटा केशव पड़ोस में खेलने गया था, लेकिन शाम साढ़े पांच बजे तक घर नहीं लौटा। 30 जनवरी को पड़ोसी के किरायेदार शकील अहमद के मोबाइल फोन पर प्रीति जदौन ने कॉल करनरेश से बात करवाने को कहा। जदौन ने नरेश को बताया कि केशव उसके कब्जे में है और बदले में उसे 15 लाख रुपये चाहिए। इस पर नरेश कुमार ने कालाअंब पुलिस थाने में फिरौती व अपहरण का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने श्याम सुंदर पुत्र प्रेम शंकर व उसकी पत्नी प्रीति निवासी अजीतपुर, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया। पुलिस ने जब उनके कमरे की तलाशी ली तो केशव चारपाई के नीचे मिला। उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी पाए गए। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। जिसपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपहरण व फिरौती मांगने का दोषी मानते हुए श्याम सुंदर व प्रीति जदौन को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 17-17 हजार रुपये जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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