इंडियन टेक्नोमेक घोटाला: कंपनी के मालिक राकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित करने के लिए चस्पा होंगे इश्तिहार
इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के मालिक राकेश कुमार शर्मा को भगोड़ा घोषित करने के लिए सीआइडी की टीम ने इश्तिहार जारी करने का आग्रह किया।
नाहन, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े कर एवं कर्ज घोटाले में सीआइडी की टीम ने सोमवार को नाहन कि स्पेशल अदालत में इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के मालिक राकेश शर्मा को उद्घोषित भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए दस्तावेज पेश किए। सीआइडी की टीम ने कोर्ट से इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के मालिक राकेश कुमार शर्मा को भगोड़ा घोषित करने के लिए इश्तिहार जारी करने का आग्रह किया।
कोर्ट द्वारा जारी इश्तिहार राकेश शर्मा के जान पहचान वाले लोगों व उसके जहां पर छिपे होने की संभावना होगी, वहां पर चिपकाये जाएंगे। इश्तिहार चिपकाये जाने के बाद राकेश शर्मा को 15 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश होना होगा। यदि राकेश शर्मा 15 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश नहीं होता है। तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा। इससे पहले सीआईडी की टीम ने 10 मई को कोर्ट में चालान पेश किया था। ताकि राकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित किया जा सके।
सीआईडी द्वारा अब तक छह हजार करोड़ के घोटाले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसमें से 13 कंपनी के पदाधिकारी व छह आबकारी एवं कराधान विभाग तथा बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं। कंपनी के सभी 13 पदाधिकारियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया गया है। जबकि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति प्रदेश सरकार से मांगी गई है। जैसे ही प्रदेश सरकार छह कर्मचारियों के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति देगी। तो उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी।
जल्द शुरू होगा ट्रायल
पांवटा साहिब के जगतारपुर स्थित इंडियन टेक्नोमेक कंपनी मेें हुये 6000 करोड़ के कर एवं कर्ज घोटाले के मामले में सीआइडी की टीम ने अदालत से जल्द ट्रायल शुरू करने की अपील की है। जिसे मानते हुए कोर्ट ने जुलाई माह में ट्रायल शुरू करने की इजाजत दी है। जुलाई माह में जैसे ही कर एवं कर्ज घोटाले के मामले में ट्रायल शुरू होगा। तो इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
पक्ष
सीआईडी की टीम ने सोमवार को नाहन की स्पेशल कोर्ट में इंडियन टेक्नोमेक कंपनी के मालिक राकेश शर्मा को उघोषित अपराधी घोषित करने के लिए कोर्ट में दस्तावेज पेश किए। कोर्ट द्वारा इश्तिहार जारी करने के आदेश के बाद 15 दिनों में राकेश शर्मा यदि कोर्ट में पेश नहीं होगा, तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा।
संदीप धवल सीआईडी क्राईम पुलिस अधीक्षक
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