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पांवटा में नशीली दवाइयां बेचने के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माना भी

नशीली दवाइयां बेचने वाले को पांच साल का कठोर कारावास और जुर्माना भी सुनाया नाहन की अदालत ने। बिना लाइसेंस के ही चल रहा था धंधा। 4 सितंबर 2010 के मामले में सुनाई गई सजा। विभाग ने बरामद की थी भारी खेप।

By Navneet ShramaEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 04:05 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 04:05 PM (IST)
पांवटा में नशीली दवाइयां बेचने के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माना भी
नाहन की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया फैसला।

नाहन, जागरण संवाददाता।

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जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में नशीली दवाओं बेचने के दोषी को नाहन की विशेष अदालत ने 5 साल का कठोर कारावास तथा 1,20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को 1 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला उप न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि नाहन के विशेष कोर्ट के न्यायधीश जसवंत सिंह ने दोषी को यह सजा सुनाई है। मामला यूं था कि 4 सितंबर 2010 को जिला सिरमौर ड्रग विभाग की टीम ने ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन के नेतृत्‍व में पांवटा साहिब के गोदपुर में एक फर्जी निजी क्लीनिक में छापेमारी की। वहां से ड्रग विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार नशीली दवाइयां बरामद की। निजी क्लीनिक का संचालक विश्वजीत पाठक छापेमारी के दौरान विभाग की टीम को कोई लाईसेंस या दवा बिक्री करने का कोई भी दस्तावेज मौके पर नहीं दिखा सका। जिसके बाद आरोपी का क्लीनिक सील कर दिया गया। विभाग की ओर इंस्पेक्टर सनी कौशल में आरोपी विश्वजीत पाठक के खिलाफ  कोर्ट में मामला दायर किया। अदालत की कार्रवाई  में ड्रग विभाग की ओर से इंस्पेक्टर भूमिका मंगला ने गवाह पेश करने में सहयोग किया। जिला उप न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि कोर्ट में जिरह के बाद दोषी पाए गए विश्वजीत पाठक को स्पेशल जज की अदालत में 5 साल का कठोर कारावास तथा एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना और तथा जुर्माना अदा करने की सूरत में 1 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। ड्रग एंड कॉसमेटिक एक्ट की अन्य धारा के तहत दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ ही चलेंगी।


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