नाहन में 68 कब्जा धारकों के कटेंगे बिजली कनेक्शन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस मिलने के बाद से नाहन नगर पालिका परिषद में हड़कंप मच गया है। हाल ही में होई कोर्ट ने नाहन नगर पलिका को अवैध कबजों को तय समय में ना हटाने के लिए अवमानना नोटिस दिया है। जिस पर नाहन नगर परिषद में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। नप उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध कब्जाधारियों के बिजली कनेक्शन काटने पर चर्चा हुई। इसको लेकर नप जल्द ही 6
जागरण संवाददाता, नाहन :
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस मिलने के बाद से नाहन नगर पालिका परिषद में हड़कंप मच गया है। हाल ही में होई कोर्ट ने नाहन नगरपलिका को अवैध कब्जों को तय समय में नहीं हटाने के लिए अवमानना नोटिस दिया है। जिस पर नाहन नगर परिषद में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। नप उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध कब्जाधारियों के बिजली कनेक्शन काटने पर चर्चा हुई। इसको लेकर नप जल्द ही 68 अवैध कब्जाधारियों की सूची बिजली बोर्ड को भेजेगी। वही अवैध कब्जों की डिमार्केशन का काम भी नगर परिषद करवा रही है। बता दे कि नाहन कि एक संस्था ने नगरपलिका के द्वारा अवैध कब्जों पर कार्रवाही ना करने के विरोध में हाईकोर्ट में पीआइएल दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट के आदेश पर भी नगरपलिका ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर अब हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नाहन नगर परिषद को अवमानना नोटिस जारी किया है। बैठक में चौगान मैदान को बरसात के दौरान बंद करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बरसात के दौरान चौगान को 14 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। साथ ही शहर के मुख्य बाजार को शाम साढ़े पांच से साढ़े आठ बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा जाएगा। बता दें कि इस दौरान बाजार में खासी भीड़ रहती है। इस प्रस्ताव को पारित कर प्रशासन व पुलिस को भेजने का निर्णय लिया गया। बता दें कि 14 जून को हाई कोर्ट ने उपायुक्त सिरमौर व एसडीएम नाहन के साथ साथ नगर परिषद् को भी अवमानना नोटिस भेजा है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेशों के बावजूद नगर परिषद् परिधि में अवैध निर्माण व अतिक्रमण न हटाने पर ये नोटिस जारी किए हैं। नगर परिषद् की परिधि में शहर के भीतर 280 के करीब अवैध कब्जे व अतिक्रमण मामले हैं। उधर नगर परिषद् नाहन के कनिष्ठ अभियंता परवेज इकबाल ने बताया कि बैठक में अवैध कब्जा धारकों के बिजली कनेक्शन काटने के लिए बिजली बोर्ड को पत्र लिखा जाएगा। डिमार्केशन रिपोर्ट मिलने के बाद कब्जाधारकों को नोटिस भेजे जाएंगे।