रेड जोन से आने पर कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य
जिला सिरमौर में राज्य के बाहर से और अन्य जिलों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को उसी दिन से ही परिवार सहित 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा।
जागरण संवाददाता, नाहन : जिला सिरमौर में राज्य के बाहर से और अन्य जिलों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को उसी दिन से ही परिवार सहित 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। यदि इस अवधि से पहले क्वारंटाइन किया व्यक्ति बाहर घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जिसमें दवाएं, दूध आदि घरद्वार तक पहुंचाया जाएगा। बाहर घूमने पर उस व्यक्ति को परिवार सहित 14 दिन के लिए राज्य द्वारा स्थापित संस्थागत क्वारंटाइन सुविधा केंद्र में भेजा जाएगा। रेड जोन से आए जिला में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को कोविड-19 टेस्ट करवाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त होम क्वारंटाइन किए गए सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायत क्षेत्र में सचिव, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रधानों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होनें बताया कि जिला पंचायत अधिकारी जिला के सभी प्रवेशद्वार कालाअंब, यमुनाघाट, बहराल (पांवटा साहिब), मीनस (शिलाई) और मेहल प्रीतनगर (पच्छाद) में कर्मचारी रखना सुनिश्चित करेंगे।