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बस चालक को दो साल की जेल, साढे़ 17 हजार रुपये जुर्माना

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल की अदालत ने एक सड़क हादसे में बस चालक को दोषी ठहराते हुए दो साल की कारावास व साढे़ 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jan 2020 08:47 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jan 2020 06:19 AM (IST)
बस चालक को दो साल की जेल, साढे़ 17 हजार रुपये जुर्माना
बस चालक को दो साल की जेल, साढे़ 17 हजार रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, ऊना : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा गोयल की अदालत ने एक सड़क हादसे में बस चालक को दोषी ठहराते हुए दो साल की कारावास व साढे़ 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में दोषी करार पंजाब के नंगल के रहने वाले बस चालक अजय कुमार की लापरवाही से लगभग 11 वर्ष पूर्व हरोली उपमंडल के तहत पोलियां बीत में निजी बस का सड़क हादसा हो गया था। इसमें नौ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था।

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जिला न्यायवादी भीष्म पाल ने बताया कि दोषी चालक अजय कुमार पेशे से चालक था जिसकी लापरवाही से उक्त हादसा हुआ था। 17 फरवरी, 2009 को निजी बस प्रीतम कोच को बतौर चालक अजय कुमार नंगल से पंजाब के ही चब्बेवाल सवारियां भरकर लेकर जा रहा था। अजय कुमार की तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविग के कारण पोलियां गांव में बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए थे व नौ लोगों की मौत हुई थी।

मामला पुलिस में दर्ज हुआ। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद सुनवाई चली। मामले में 20 गवाह पेश गए गए। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी प्रमोद कुमार नेगी ने की। तमाम दलीलों एवं गवाहों को सुनने के बाद एसीएजेएम मनीषा गोयल ने चालक अजय कुमार को दोषी ठहराया। जबकि विभिन्न धाराओं में 279 व 337 के तहत छह-छह माह कैद, 500-500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 338 के तहत दो वर्ष कैद एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद, धारा 304 ए के तहत दो वर्ष कैद 10 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद, जबकि मोटरव्हीकल एक्ट की धारा 181 के तहत तीन माह कैद एवं 500 रुपये जुर्माना लगाया। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट की ही धारा 192 के तहत पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया। ये सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी।


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