हिमाचल में प्रवेश करने पर अब यात्री वाहनों काे चुकाना होगा अधिक शुल्क
हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों के यात्री वाहनों से सरकार को ज्यादा कमाई होगी। सरकार ने ऐसे यात्री वाहनों का टैक्स बढा दिया है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों के यात्री वाहनों से सरकार ज्यादा कमाई करेगी। इसके लिए सरकार ने मोटर व्हीकल अधिनियम 1999 के नियम 69 में संशोधन किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुल्क ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि ट्रेवलर से लेकर वॉल्वो बसों को हिमाचल का एक चक्कर लगाने की एवज में 2500 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक शुल्क चुकाना होगा। पहले बाहरी वाहनों को महीने में हिमाचल के तीन चक्कर लगाने के लिए तीन हजार रुपये भरने पड़ते थे। अब हर चक्कर के पैसे देने होंगे। इससे परिवहन विभाग की आय में वृद्धि होगी। अन्य राज्यों के यात्री वाहनों पर शुल्क बढ़ाने से सालाना करीब 20 करोड़ रुपये की आय होगी। राज्य में ऐसे वाहन बड़ी तादाद में प्रवेश करते हैं। खासकर पर्यटन सीजन में इनकी आमद और बढ़ जाती है। 138 पद भरने को मंजूरी प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में 138 पद भरने को मंजूरी प्रदान की है।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत खंडस्तर पर लेखाकार व सहायक स्टॉफ के 100 पद व डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 30 पदों को भरने को मंजूरी दी गई। पपरोला आयुर्वेदिक महाविद्यालय में प्रोफेसर पद व होम्योपेथी चिकित्सकों के तीन पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। डॉ. सांग्ये को मिलेगा गाड़ी का मनपसंद नंबर निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. लोबसांग सांग्ये को नियमों में छूट देकर एचपी-39 ई 0007 गाड़ी नंबर देने को मंजूरी प्रदान की गई। नियमों के अनुसार सांग्ये को मनपसंद का नंबर लेने के लिए एक लाख रुपये सरकारी कोष में जमा करवाने होंगे।
मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख निर्णय
-4063 अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 300 रुपये बढ़ा।
-नए मेडिकल कॉलेजों में पुरानी फीस लागू होगी।
-मेडिकल कॉलेजों में एनआरआइ का कोटा घटाया। एनआरआइ की खाली सीटों पर सामान्य को प्रवेश।
-एमसीआइ से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एमबीबीएस की 100 सीटों की मंजूरी के बाद इसी सत्र से विद्यार्थियों के प्रवेश को अनुमति।
-अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के लिए दिशानिर्देश जारी।