कोटखाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पूर्व आइजी जहूर जैदी को दी जमानत
Supreme Court. कोटखाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पूर्व आइजी जहूर जैदी को जमानत दे दी है।
By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 05 Apr 2019 01:36 PM (IST)Updated: Fri, 05 Apr 2019 01:36 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। कोटखाई गुड़िया सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड के आरोपित की कस्टडी में मौत के मामले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईजी जहूर जैदी को जमानत दे दी है।
गौरतलब है कि सीबीआइ ने पिछले साल 29 अगस्त को सूरज हत्या मामले में आइजी जहूर जैदी, ठियोग के डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई थाने के एसएचओ राजिंद्र सिंह समेत आठ पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने इन आरोपियों के खिलाफ 25 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है।
सीबीआइ जार्चशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। नेगी भी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। कोटखाई में दसवीं की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपित सूरज की भी कोटखाई थाने में पुलिस हिरासत में हत्या हो गई थी।
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