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बिना अनुमति नहीं लगा सकेंगे ट्यूबवेल व हैंडपंप

प्रदेश में अब बिना अनुमति के और बिना पंजीकरण के ट्यूबवेल और हैंडपंप नही

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 07:10 PM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 05:09 AM (IST)
बिना अनुमति नहीं लगा सकेंगे ट्यूबवेल व हैंडपंप
बिना अनुमति नहीं लगा सकेंगे ट्यूबवेल व हैंडपंप

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में अब बिना अनुमति के और बिना पंजीकरण के ट्यूबवेल और हैंडपंप नहीं लग पाएंगे। अब पंजीकरण के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना पंजीकरण वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रदेश में पहले से निर्मित सभी घरेलू सिंचाई, वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्य के लिए मौजूदा भूगर्भ जल संरचनाएं अनुमति के दायरे में आएंगी।

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हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और

प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम 2005 की धारा आठ के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में भूगर्भ जल के सभी वर्तमान उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इमर्जिग हिमाचल डॉट एचपी डॉट गिओवी डॉट इन पोर्टल के माध्यम से फार्म 4 और 4ए के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक जमा करना होगा।


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