राज्य सहकारी बैंक सूचना का अधिकार के दायरे में शामिल
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। इस कारण हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकता है। राज्य सूचना आयोग ने सुभाष चंद्र द्वारा दायर शिकायत को
विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के अंतर्गत आता है। इस कारण राज्य सहकारी बैंक से मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकता है। राज्य सूचना आयोग ने सुभाष चंद्र द्वारा दायर शिकायत को मंजूर करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सहकारी बैंक भले ही हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है मगर इसे पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन रखा गया है।
यह बैंक राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। सेवा से जुड़े विवाद वाला कानून सूचना के अधिकार के प्रावधानों पर लागू नहीं हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आता है। पब्लिक अथॉरिटी होने के नाते यह बैंक आरटीआइ अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकता है। शिकायत में दिए तथ्यों के अनुसार 25 फरवरी 2017 को प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक में जूनियर क्लर्क के आरक्षित पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा के संबंध में सूचना मांगी थी। बैंक ने यह कहकर सूचना देने से मना कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए बैंक सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है।