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शिमला में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, कार्ट रोड चौड़ीकरण के लिए 20 हजार वर्ग जमीन का अधिग्रहण शुरू

Published: Sat, 12 Sep 2026 09:14 AM (IST)

शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने कार्ट रोड और सर्कुलर रोड के चौड़ीकरण का फैसला किया है।

शिमला में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति (फाइल फोटो)

शिमला में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति (फाइल फोटो)


HighLights

  1. शिमला में ट्रैफिक जाम कम करने को सड़कों का चौड़ीकरण।

  2. कार्ट रोड और सर्कुलर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू।

  3. लगभग 200 परिवार होंगे विस्थापित, पुनर्वास की तैयारी जारी।

राज्य ब्यूरो, शिमला। पहाड़ों की रानी शिमला को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

शहर के प्रमुख मार्गों (कार्ट रोड और सर्कुलर रोड) के चौड़ीकरण और संकरी सड़कों को सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है।

इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत शहर के विभिन्न उप-महलों में 20,444.10 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। हालांकि, विकास की इस कीमत शहर के लगभग 200 परिवारों को विस्थापन के रूप में चुकानी पड़ेगी।

अधिसूचना के अनुसार, मुख्य जिला मार्ग-66 (एमडीआर-66) कार्ट रोड पर टूटीकंडी से संजौली वाया छोटा शिमला और मुख्य जिला मार्ग-67 (एमडीआर-67) विक्ट्री टनल से ढली चौक वाया लक्कड़ बाजार तक के संकरे स्थानों को चौड़ा किया जाएगा।

इसके अलावा, छोटा शिमला स्थित तिब्बती स्कूल के समीप एक नए पैदल पथ (फुटपाथ) का निर्माण भी इस योजना का हिस्सा है, ताकि यात्रियों और आम जनता को सुगम व सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल सके। सरकार ने भूमि मालिकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।

यदि किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को इस भूमि अधिग्रहण से कोई आपत्ति है, तो वह अधिसूचना जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति भू-अर्जन समाहर्ता (दक्षिण क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, विंटरफील्ड, शिमला-3 के कार्यालय में दर्ज करवा सकता है।

इन इलाकों की जमीन का होगा अधिग्रहण

अधिग्रहण की जद में शिमला (शहरी) के कई प्रमुख इलाके आ रहे हैं। इनमें चौड़ा मैदान, कृष्णानगर, बाजार वार्ड छोटा शिमला, बेमलोई, छोटा शिमला खास, अप्पर कैथू, ताराहॉल, कालीबाड़ी, बाजार वार्ड लक्कड़ बाजार, शांकली, संजौली चौक और यू.एस. क्लब शामिल हैं।

विभाग ने खसरा नंबर के साथ अधिग्रहित की जाने वाली पक्की और कच्ची दुकानों, मकानों, सीढ़ियों, रास्तों और खाली जमीनों की विस्तृत सूची जारी कर दी है।

200 परिवारों का होगा विस्थापन, पुनर्वास की तैयारी

सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) इकाई द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, इस भूमि अधिग्रहण के कारण लगभग 200 परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का जिम्मा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त, शिमला को सौंपा गया है। विशेषज्ञ समूह ने इस परियोजना को तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा लोक कल्याण के लिए आवश्यक माना है।

जमीन की खरीद-फरोख्त पर तत्काल रोक

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के आदेशानुसार जारी इस अधिसूचना (धारा-11) के बाद, प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद या बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला समाहर्ता (कलेक्टर) की पूर्व अनुमति के बिना इन जमीनों का कोई भी लेनदेन अवैध माना जाएगा।







- प्रभा