लोकायुक्त के लिए बनाए गए नए नियम
प्रदेश में लोकायुक्त के लिए नए नियम बनाए गए हैं। नए नियम लोकायुक्त कंडीशन ऑफ सर्विसेज 2019 के नाम से जाने जाएंगे। इस संबंध में प्रधान सचिव सतर्कता ने अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक राज्यपाल को अवकाश देने का अधिकारी राज्यपाल को होगा। यात्रा भत्ते मेडिकल समेत अन्य वही सुविधाएं होगी जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को होगी। उनका जीपीएफ भी कटेगा। सरकार ने लोकायुक्त एक्ट 2014 में बनाया है। अब इसके लिए नियमों को भी अधिसूचित कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल में लोकायुक्त के लिए नए नियम बनाए गए हैं। नए नियम लोकायुक्त कंडीशन ऑफ सर्विसेज 2019 के नाम से जाने जाएंगे। इस संबंध में प्रधान सचिव सतर्कता ने अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक लोकायुक्त को अवकाश देने का अधिकार राज्यपाल को होगा। यात्रा भत्ते, मेडिकल समेत अन्य वही सुविधाएं होंगी जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को होंगी। उनका जीपीएफ भी कटेगा। सरकार ने लोकायुक्त एक्ट 2014 में बनाया है। अब इसके लिए नियमों को भी अधिसूचित कर दिया गया है।