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ठियोग-हाटकोटी सड़क मामले में दो माह में हो कार्रवाई

जागरण संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि ठियोग-रोहड़ू-हाटकोटी सड़क

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 09:34 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 09:34 PM (IST)
ठियोग-हाटकोटी सड़क मामले में दो माह में हो कार्रवाई
ठियोग-हाटकोटी सड़क मामले में दो माह में हो कार्रवाई

जागरण संवाददाता, शिमला : हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि ठियोग-रोहड़ू-हाटकोटी सड़क के विस्तारीकरण में बचे हिस्से का मामला केंद्रीय यातायात एवं परिवहन मंत्रालय व एनएचएआइ के समक्ष उठाए। दोनों केंद्रीय संस्थाओं को इस बाबत दो माह के भीतर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकात व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने 2014 में याचिका दायर कर सड़क के कार्य को शीघ्र पूरा करने बाबत सरकार व ठेकेदार को जरूरी निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और समय समय पर सरकार व ठेकेदार को जरूरी आदेश दिए। इस दौरान सड़क के कार्य की निगरानी के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया था। कोर्ट ने इस सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों पर भी मामले के पक्षकारों से स्पष्टीकरण मागा था। हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल होने के बाद इस कार्य में प्रगति आई थी व सड़क व पुलों का काफी हद तक पूरा कर लिया गया था। सड़क के बचे हुए हिस्से को तुरंत पूरा करने के लिए न्यायालय ने केंद्रीय यातायात एवं परिवहन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समक्ष दो माह के भीतर मामला उठाने के आदेश जारी किए हैं।

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