Move to Jagran APP

बाल श्रम से छुड़ाए बच्चे के खाते में जमा होगा जुर्माना

प्रदेश सरकार ने बाल श्रम अधिनियम 2018 के नियम लागू कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 08:27 PM (IST)Updated: Mon, 05 Nov 2018 08:27 PM (IST)
बाल श्रम से छुड़ाए बच्चे के खाते में जमा होगा जुर्माना
बाल श्रम से छुड़ाए बच्चे के खाते में जमा होगा जुर्माना

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार ने बाल श्रम अधिनियम 2018 के नियम लागू कर दिए हैं। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। नए नियमों के अनुसार बाल श्रम कर रहे बच्चों को छुड़ाने के बाद कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली जुर्माना राशि को उसके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

loksabha election banner

यह कोर्ट तय करेगा कि इस राशि को खर्च कहां व कैसे किया जाएगा। अधिसूचना में श्रम विभाग के निरीक्षकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। बाल श्रम से छुड़ाने के बाद बच्चे का अंतरराष्ट्रीय बैक में खाता खोला जाएगा। बच्चे के 18 वर्ष का होने पर उसे यह राशि दी जाएगी। इसके अलावा बच्चा अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ा ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा जिससे उसकी शिक्षा बाधित हो रही हो। निरीक्षक को रेस्क्यू किए गए बच्चों की रिपोर्ट हर तीन महीने बाद प्रदेश सरकार को सौंपनी होगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार रेलवे स्टेशनों व सभी सार्वजनिक स्थानों पर भी इस संबंध में जागरूक करने वाली सामग्री लगाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.