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कोटखाई मामले में सीबीआइ ने कोर्ट को गुमराह किया

पूर्व कांग्रेस सरकार में उप महाधिवक्ता रहे और प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विनय शर्मा ने गुड़िया मामले में सीबीआई पर न्यायालय को गुमराह कराने का आरोप लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Dec 2019 07:19 PM (IST)Updated: Sun, 15 Dec 2019 07:19 PM (IST)
कोटखाई मामले में सीबीआइ ने कोर्ट को गुमराह किया
कोटखाई मामले में सीबीआइ ने कोर्ट को गुमराह किया

राज्य ब्यूरो, शिमला : पूर्व कांग्रेस सरकार में उप महाधिवक्ता रहे और प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विनय शर्मा ने कोटखाई में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ पर न्यायालय को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिमला में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सीबीआइ की वह ब्रेन मेपिग रिपोर्ट दिखाई जो चंडीगढ़ कोर्ट में सूरज मौत मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित हिमाचल पुलिस अधिकारियों की तरफ से अपने बचाव में रखी है। इसके खिलाफ वह प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

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विनय ने जांच पर सवाल खड़ा कर कहा कि एसआइटी द्वारा पकड़े आरोपितों की ब्रेन मेपिग टेस्ट रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय, प्रदेश उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में क्यों नहीं रखा गया। सीबीआइ ने ब्रेन मेपिग गुजरात के गांधीनगर से करवाई थी। उनके अनुसार इस रिपोर्ट में एसआइटी द्वारा पकड़े आरोपितों ने अहम खुलासे किए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआइ दबाव में काम कर रही है। जब प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआइ निदेशक को बुलाने के लिए कहा तो जांच एजेंसी ने चिरानी को पकड़ लिया और एसआइटी को निशाना बना दिया। सीबीआइ के ब्रेन मेपिग टेस्ट में जो बातें सामने आई हैं उसके आधार पर एसआइटी द्वारा पकड़े आरोपितों से पूछताछ तो होनी चाहिए थी। वह जल्द ही प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले में याचिका दायर करेंगे, ताकि सच्चाई सामने आ सके और छात्रा के परिजनों को न्याय मिल सके।


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