आचार संहिता खत्म हाते ही पौंग विस्थापितों को जमीन
पोंग डैम के विस्थापितों को वैकल्पिक भूमि आवंटन किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रही है।
विधि संवाददाता, शिमला : राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए सहमति नहीं दे रही है। पौंग बांध विस्थापितों को वैकल्पिक भूमि आवंटन किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी।
राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजस्थान में ही 2228 मुरब्बा जमीन पौंग बांध विस्थापितों को 28 फरवरी तक आवंटित कर दी गई है। इसके अलावा 273 मुरब्बा जमीन पौंग बांध विस्थापितों को देश में आचार संहिता लगने के कारण आवंटित करने से रोकी गई है। राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद लॉटरी सिस्टम से भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया गया कि जिन भी विस्थापितों को भूमि का आवंटन किया गया है उसका पूर्ण विवरण मुरब्बा सहित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा आवंटित की गई जमीन के लिया रास्ते के प्रावधान बावत न्यायालय को स्पष्ट किया जाएगा ताकि आवंटित की गई भूमि के लिए विस्थापितों को भूमि तक पहुंचने की सुविधा हो सके। मामले पर सुनवाई 1 जून को निर्धारित की गई है।